scorecardresearch
 

बढ़ते कोरोना केसों के चलते मुंबई में 30 सितंबर तक लगाई गई धारा 144

बढ़ते कोरोना केसों की संख्या को देखते हुए मुंबई में धारा 144 लागू करने का फैसला लिया गया है. इसका मतलब यह हुआ कि मुंबई में अब एक जगह पर भीड़ इकट्ठा नहीं हो सकती है. जानकारी के मुताबिक ये आदेश 30 सितंबर तक लागू रहेगा.

Advertisement
X
मुंबई में थम नहीं रहे हैं कोरोना के नए मामले (फाइल फोटो: PTI)
मुंबई में थम नहीं रहे हैं कोरोना के नए मामले (फाइल फोटो: PTI)
स्टोरी हाइलाइट्स
  • मुंबई में 30 सितंबर तक लागू रहेगी धारा 144
  • मुंबई पुलिस ने कहा 31 अगस्त का ही है आदेश
  • आदित्य ठाकरे बोले- घबराने की जरूरत नहीं है

देश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं. केंद्र और राज्य सरकारों की तमाम कोशिशों के बावजूद कोरोना संक्रमण के नए मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं. मुंबई में भी हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं. बढ़ते कोरोना केसों की संख्या को देखते हुए मुंबई में धारा 144 लागू करने का फैसला लिया गया है. इसका मतलब यह हुआ कि मुंबई में अब एक जगह पर भीड़ इकट्ठा नहीं हो सकती है. जानकारी के मुताबिक ये आदेश 30 सितंबर तक लागू रहेगा.

आपको बता दें कि ऐसा नहीं है कि मुंबई में धारा 144 अभी से लागू हो रही है. मुंबई में धारा 144 को 31 अगस्त से लागू किया गया था. अब उसी आदेश को 30 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है. महाराष्ट्र सरकार में मंत्री आदित्य ठाकरे ने इस आदेश के आने के बाद इससे संबंधित एक ट्वीट भी किया है. अपने ट्वीट में आदित्य ने लिखा है कि घबराने की जरूरत नहीं है, मुंबई में धारा 144 पहले से यानी 31 अगस्त से लागू है.

जानकारी के मुताबिक डीसीपी ऑपरेशंस ने 144 सीआरपीसी के तहत एक आदेश जारी किया था जो 30 सितंबर तक मुंबई सिटी में लागू होगा. इसे 31 अगस्त को स्टेट गवर्नमेंट से प्राप्त दिशा-निर्देशों, जो लॉकडाउन को फेज वाइज खोलने और प्रतिबंध को कम करने के उद्देश्य से जारी किया गया था, के अनुसार जारी किया गया है. मुंबई पुलिस द्वारा कोई नया या ताजा प्रतिबंध नहीं लगाया गया है.

Advertisement

इसे स्पष्ट करते हुए मुंबई पुलिस की तरफ से जानकारी दी गई है कि यह रूटीन ऑर्डर है. अनलॉक दिशा-निर्देशों में कोई बदलाव नहीं. 31.08.2020 को जारी सराकरी आदेशों के मुताबिक अनलॉक की प्रक्रिया जारी रहेगी. 31 अगस्त को जारी सरकारी आदेश में उन सभी गतिविधियों का उल्लेख है जिनके लिए छूट दी गई है. इसलिए उन सभी गतिविधियों की अनुमति अभी भी रहेगी. यह बस एक रूटीन आदेश मात्र है जिसे पुलिस हर 15 दिनों पर जारी करती है. कोई नया लॉकडाउन नहीं है.

 

Advertisement
Advertisement