महाराष्ट्र के ठाणे जिले में एक बिना लाइसेंस वाले साहूकार के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. उस पर 18000 रुपये के कर्ज को लेकर एक कर्जदार के परिवार को परेशान करने और धमकाने का आरोप है. एक एजेंसी के मुताबिक पुलिस के अनुसार डोंबिवली पूर्व के तिलकनगर थाने में आरोपी आबिद सैयद (42) के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और महाराष्ट्र मनी-लेंडिंग (रेगुलेशन) एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई है. यह कार्रवाई तब हुई जब शिकायतकर्ता के बेटे की 13 अक्टूबर को अस्पताल में अत्यधिक मानसिक सदमे के कारण मौत हो गई.
एक अधिकारी ने बताया कि शिकायतकर्ता शम्मू बापुमिया पिंजारी (60) ने कहा कि मई 2025 में उनके परिवार ने आरोपी से 18,000 रुपये उधार लिए थे. कर्ज की शर्तों के अनुसार उन्हें 40 दिनों तक हर दिन 300 रुपये चुकाने थे. पिंजारी का आरोप है कि कुल 7500 रुपये नकद किश्तों में चुकाने के बावजूद, आरोपी ने बढ़ते ब्याज को लेकर परिवार को लगातार परेशान किया. 8 अक्टूबर को वह उनके घर पहुंचा और उनके बेटे को धमकी दी, साथ ही बढ़े हुए ब्याज के रूप में तुरंत 20,500 रुपये की मांग की.
लगातार धमकी के चलते सदमे में आ गया था युवक
अधिकारी ने बताया कि आरोपी ने धमकी देते हुए कहा कि अगर दो दिनों के भीतर पैसे नहीं दिए गए, तो वह पीड़ित के नाखून उखाड़ देगा, घावों में लाल मिर्च का पाउडर रगड़ देगा और उसकी उंगलियां काट देगा. इन धमकियों से सदमे में आए युवक को अत्यधिक मानसिक तनाव के कारण गंभीर बीमारी हो गई. उसे मुंबई के एक अस्पताल ले जाया गया, जहां 13 अक्टूबर को उसकी मौत हो गई.
अधिकारी ने आगे बताया कि घटना के बाद से आरोपी फरार है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है. जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा.