हरियाणा सरकार ने 10 मई को होने वाले निकाय चुनावों को लेकर बड़ा फैसला लिया है. मतदान वाले क्षेत्रों के रजिस्टर्ड वोटर्स के लिए सरकार ने पेड छुट्टी घोषित की है. यानी वोट डालने के लिए कर्मचारियों को छुट्टी मिलेगी और उनकी सैलरी भी नहीं कटेगी. इस संबंध में मुख्य सचिव की ओर से नोटिफिकेशन जारी किया गया है. सरकार का कहना है कि लोग बिना किसी परेशानी के अपने मतदान का अधिकार इस्तेमाल कर सकें, इसलिए यह फैसला लिया गया है.
न्यूज एजेंसी पीटीआई मुताबिक, यह छुट्टी सिर्फ सरकारी दफ्तरों तक सीमित नहीं रहेगी. हरियाणा सरकार के कार्यालयों, बोर्ड, निगमों और शिक्षण संस्थानों के कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिलेगा. इसके अलावा प्राइवेट कंपनियों, दुकानों और फैक्ट्रियों में काम करने वाले ऐसे कर्मचारी और मजदूर, जो मतदान वाले क्षेत्रों के रजिस्टर्ड वोटर हैं, उन्हें भी पेड छुट्टी दी जाएगी. यह फैसला लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135-बी के तहत लिया गया है.
किन-किन इलाकों में होंगे चुनाव
10 मई को अंबाला, पंचकुला और सोनीपत नगर निगमों में मेयर और वार्ड पार्षदों के चुनाव के लिए मतदान होगा. इसके अलावा रेवाड़ी नगर परिषद और रोहतक के सांपला, रेवाड़ी के धारूहेड़ा और हिसार के उकलाना नगर समितियों में अध्यक्ष और वार्ड सदस्यों के चुनाव भी उसी दिन कराए जाएंगे.
इसके साथ ही छह खाली वार्ड सीटों पर उपचुनाव भी होंगे. इनमें फतेहाबाद के टोहाना नगर परिषद का वार्ड नंबर 17, झज्जर नगर परिषद का वार्ड नंबर 13, कैथल के राजौंद नगर समिति का वार्ड नंबर 11, करनाल की तरावड़ी नगर समिति का वार्ड नंबर 8, महेंद्रगढ़ की कनीना नगर समिति का वार्ड नंबर 14 और यमुनानगर की सढौरा नगर समिति का वार्ड नंबर 9 शामिल हैं.
नोटिफिकेशन में यह भी कहा गया है कि हरियाणा में स्थित फैक्ट्रियों, दुकानों और निजी संस्थानों में काम करने वाले ऐसे कर्मचारी और मजदूर, जो मतदान वाले क्षेत्रों के रजिस्टर्ड वोटर हैं, उन्हें भी पेड छुट्टी दी जाएगी.