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रेशमा पटेल की अश्लील तस्वीर का मामला: आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज

गुजरात हाई कोर्ट के निर्देश पर साइबर क्राइम ब्रांच ने अश्लील कमेंट करने वाले फेसबुक प्रोफाइल होल्डर्स के खिलाफ आईपीसी की धारा 354 डी (1), 294 (बी), 500, 509, 120 बी, 114 और आईटी एक्ट की धारा 66 (सी), 67, 67 ए के तहत FIR दर्ज की है.

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रेशमा पटेल ने की शिकायत
रेशमा पटेल ने की शिकायत

पाटीदार आंदोलन में हार्दिक पटेल की साथी रही और पिछले दिनों ही बीजेपी में शामिल होने से चर्चा में आई रेशमा पटेल की सोशल मीडिया पर अश्लील तस्वीरें बनाकर वायरल करने के मामले में साइबर क्राइम ब्रांच ने एफआईआर दर्ज कर ली है. इस मामले की सुनवाई करते हुए गुजरात हाई कोर्ट ने कहा था कि अगर मामले में सच्चाई है, तो एफआईआर दर्ज कर जांच की जाए.

साइबर क्राइम ब्रांच ने दर्ज की FIR

गुजरात हाई कोर्ट के निर्देश पर साइबर क्राइम ब्रांच ने अश्लील कमेंट करने वाले फेसबुक प्रोफाइल होल्डर्स के खिलाफ आईपीसी की धारा 354 डी (1), 294 (बी), 500, 509, 120 बी, 114 और आईटी एक्ट की धारा 66 (सी), 67, 67 ए के तहत FIR दर्ज की है.

रेशमा ने लगाया बदनाम करने का आरोप

दरअसल रेशमा पटेल का पाटीदार आंदोलन छोड़ बीजेपी में शामिल होने से पाटीदारों में उसके खिलाफ काफी गुस्सा है. रेशमा का आरोप है कि सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है ताकि उनकी बदनामी हो और पाटीदार समाज में वो किसी को मुंह ना दिखा पाएं.

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रेशमा पटेल ने दायर की थी याचिका

रेशमा ने अपने फेसबुक और ट्विटर पर लिखे गए कमेंट और उनकी फोटो से बनाई गई अश्लील तस्वीर के लिए सनी पटेल नाम के युवक को जिम्मेदार बताया था. रेशमा ने युवक के खिलाफ गुजरात हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी.

कोर्ट ने रेशमा की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि अगर इस पूरे मामले में सनी पटेल के खिलाफ साइबर क्राइम ब्रांच को सबूत मिलते हैं, तो क्रिमनल ऑफेन्स के तहत उस पर मामला दर्ज कर कार्रवाई की जाए.

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