scorecardresearch
 

तकनीकी खामी, तीखी टिप्पणी... सौरव दास- आशुतोष रांका ने HC से क्यों वापस ली याचिका?

बुधवार को सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि आशुतोष रांका और सौरव दास के इस मामले में संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत याचिका दायर करना सही उपाय नहीं है. जस्टिस सुब्रमणियम प्रसाद ने CJP के नेताओं की ओर से पेश वकील से कहा कि वे आज दिन में SEM के सामने होने वाली सुनवाई के नतीजे का इंतजार करें.

Advertisement
X
CJP ने दिल्ली HC से याचिका वापस ले ली है. (Photo: ITG)
CJP ने दिल्ली HC से याचिका वापस ले ली है. (Photo: ITG)

कॉकरोच जनता पार्टी के तिहाड़ में बंद नेताओं सौरव दास और आशुतोष रांका ने दिल्ली हाईकोर्ट से अपनी याचिका तकनीकी खामियों और अदालत के सुझाव के कारण वापस ली है. उन्होंने अपनी न्यायिक हिरासत बढ़ाए जाने के आदेश को चुनौती दी थी.

आखिर  CJP नेताओं ने अपनी याचिका क्यों वापस ली? अर्जी वापस लेने का मुख्य कारण में अव्वल तो तकनीकी खामियां हैं.  सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका में कुछ तकनीकी खामियों को रेखांकित किया था.

वैकल्पिक कानूनी उपायों का सुझाव देते हुए हाईकोर्ट ने पूछा कि जब इस मामले में कानून के तहत अपील करने के अन्य वैकल्पिक उपाय पहले से मौजूद हैं, तो याचिकाकर्ताओं ने उनका उपयोग क्यों नहीं किया. 

सुनवाई के दौरान कोर्ट का रुख और सख्त टिप्पणियां भी सामने आईं. दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान सीजेपी नेताओं पर सख्त टिप्पणी की. कोर्ट ने उनके बिना अनुमति प्रतिबंधित क्षेत्र (जंतर-मंतर) में जाने और बैरिकेड्स तोड़ने को लेकर सवाल उठाए. कोर्ट के कड़े रुख को देखते हुए उनके वकीलों ने याचिका वापस लेना ही बेहतर समझा. 

यह भी पढ़ें: 'बॉन्ड तोड़कर क्यों गए जंतर मंतर, 2 KM दूर भी ऑप्शन...', हाई कोर्ट में किस किस बात पर घिरी CJP

Advertisement

सीजेपी की रणनीति के मुताबिक अब वो पहले  निचली अदालत यानी विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट के फैसले पर ध्यान केंद्रित करेगी. इन नेताओं की हिरासत अवधि समाप्त हो रही है और इन्हें आज ही स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना है. हाईकोर्ट ने सुझाव दिया कि वे इस याचिका को वापस लेकर आज होने वाली SEM कोर्ट की सुनवाई का इंतजार कर सकते हैं. 

सीजेपी नेता अब न्यायिक प्रक्रिया का पालन करेंगे. सीजेपी के नेताओं और उनके वकीलों ने बयान दिया है कि वे पहले आज SEM कोर्ट में होने वाली सुनवाई और उसके फैसले को देखेंगे. उसके बाद ही वे भविष्य की कानूनी रणनीति और अगले कदम पर कोई निर्णय लेंगे. 

बता दें कि 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) के नेताओं सौरव दास और आशुतोष रांका ने बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट से अपनी वह याचिका वापस ले ली, जिसमें उन्होंने एक स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट (SEM) द्वारा अपनी न्यायिक हिरासत बढ़ाए जाने को चुनौती दी थी.

जस्टिस सुब्रमणियम प्रसाद ने CJP के नेताओं की ओर से पेश वकील से कहा कि वे आज दिन में SEM के सामने होने वाली सुनवाई के नतीजे का इंतजार करें, और अगर उनकी शिकायत बनी रहती है, तो वे अपीलीय अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं. 

---- समाप्त ----
Live TV

Advertisement
Latest News in Hindi »
Advertisement