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समांथा को 'धोखा' देने वाले दावों पर नागा चैतन्य को राहत, फेक कंटेंट पर लगेगी लगाम

नागा चैतन्य को अपने नाम, छवि और AI कंटेंट के कथित दुरुपयोग से जुड़े 'पर्सनैलिटी राइट्स' मामले में दिल्ली हाई कोर्ट से अंतरिम सुरक्षा मिली है. कोर्ट में नागा चैतन्य का पक्ष रखते हुए उनके वकील वैभव गग्गर ने दलील दी हैं.

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नागा चैतन्य को कोर्ट से मिली अंतरिम सुरक्षा (Photo: Screengrab)
नागा चैतन्य को कोर्ट से मिली अंतरिम सुरक्षा (Photo: Screengrab)

फिल्म एक्टर  नागा चैतन्य को दिल्ली हाई कोर्ट से एक बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने उनकी एक्स वाइफ समांथा रूथ प्रभु के साथ उनके बीते रिश्ते को लेकर सोशल मीडिया और इंटरनेट पर फैलाई जा रही झूठी कहानियों और भद्दे दावों पर कड़ा रुख अपनाया है. नागा चैतन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने न सिर्फ उनके खिलाफ मानहानिकारक कंटेंट पोस्ट करने वाली साइटों को नोटिस जारी किया है, बल्कि उनके नाम, तस्वीर और वीडियो के गलत इस्तेमाल पर अंतरिम रोक भी लगा दी है.

दरअसल नागा चैतन्य ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए अपने 'पर्सनैलिटी राइट्स' की सुरक्षा की मांग की थी. उनकी इस याचिका में साफ कहा गया है कि कुछ लोग और वेबसाइट्स अपने फायदे के लिए उनकी तस्वीरों, वीडियो और नाम का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं. बिना अनुमति के उनकी पहचान का इस्तेमाल करके उनके और समांथा के रिश्ते के बारे में बेबुनियाद बातें इंटरनेट पर परोसी जा रही हैं. 

वकील ने क्या कहा?
कोर्ट में नागा चैतन्य का पक्ष रखते हुए उनके वकील वैभव गग्गर ने दलील दी कि इंटरनेट पर मौजूद कुछ ऑनलाइन कंटेंट में एक्टर की छवि को बेहद गलत तरीके से पेश किया गया है. इन पोस्ट्स और वीडियो में झूठे दावे किए जा रहे हैं कि चैतन्य ने समांथा को धोखा दिया और उनका करियर पूरी तरह बर्बाद कर दिया. वकील गग्गर ने अदालत के सामने स्पष्ट शब्दों में कहा, 'यह कोई सही आलोचना नहीं है, बल्कि यह सीधे तौर पर एक सोची-समझी ट्रोलिंग है.' उन्होंने कोर्ट से इस पर तुरंत लगाम लगाने की गुहार लगाई.

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जस्टिस ज्योति सिंह ने दिया आदेश
इस पूरे मामले पर 29 मई को दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस ज्योति सिंह की बेंच के सामने सुनवाई हुई. मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने उन सभी वेबसाइटों और प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ नोटिस जारी कर दिया है, जिन्होंने समांथा और चैतन्य के रिश्ते को लेकर झूठे आरोप लगाए थे. 

हालांकि, अदालत का लिखित और विस्तृत आदेश अभी सार्वजनिक नहीं हुआ है, लेकिन नागा चैतन्य के वकील के मुताबिक, बेंच ने साफ कर दिया है कि वह एक्टर के नाम और चेहरे के गलत इस्तेमाल पर अंतरिम रोक (Stay Order) लगाने के निर्देश जारी कर रही है.

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