नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) को लेकर अधिकतर लोगों में कंफ्यूजन है. खासकर निकासी के नियम को लेकर अलग-अलग बातें सुनने को मिलती हैं. खासकर अगर कोई सदस्य 60 साल से पहले NPS से सारा पैसा निकालना चाहता है, तो क्या निकाल सकता है?
दरअसल, प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने वाले अधिकतर लोग टैक्स सेविंग के लिए NPS में पैसे जमा करते हैं, वैसे तो ये सरकारी पेंशन स्कीम है. लेकिन ओल्ड टैक्स रिजीम में 80CCD के तहत एनपीएस में 50 हजार रुपये तक के निवेश पर अतिरिक्त आयकर छूट का फायदा मिलता है. इसलिए साल-2025 तक लोग NPS में तेजी से पैसे लगा रहे थे.
लेकिन जब से सरकार ने न्यू टैक्स रिजीम के तहत आयकर छूट की सीमा को बढ़ाकर 12 लाख रुपये कर दिया है, तब से लोग अधिकतर ओल्ड टैक्स रिजीम से न्यू टैक्स रिजीम में शिफ्ट हो चुके हैं, और इनमें से ज्यादातर लोग अपना NPS में कंट्रीब्यूशन बंद कर दिए हैं, क्योंकि न्यू टैक्स रिजीम के तहत एनपीएस में निवेश पर आयकर में अतिरिक्त छूट का कोई लाभ नहीं मिलता है. इस वजह से लोग अब NPS में जमा पैसे को निकालना चाहते हैं, लेकिन निकासी से जुड़े सही नियम की जानकारी नहीं होने से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं.
आज हम आपको NPS से प्री-मैच्योर एग्जिट के बारे में बताएंगे, जिससे NPS निकासी से जुड़े कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे. यूं कहें, अगर आप प्री-मैच्योर एग्जिट चाहते हैं, तो आप महज एक आधार कार्ड की मदद से महज 5 मिनट में सारा पैसा निकालने के लिए आवेदन कर सकते हैं, और 2-3 में दिनएनपीएस में जमा टोटल अमाउंट आपके खाते में डिपॉजिट हो जाएगा.
दरअसल, NPS को आमतौर पर एक लॉन्ग-टर्म रिटायरमेंट स्कीम माना जाता है, जिसमें 60 वर्ष की उम्र तक पैसा लॉक रहता है. यही वजह है कि कई लोग इसमें निवेश करने से कतराते हैं कि आपातकाल में उनका पैसा फंस जाएगा. लेकिन ऐसा नहीं है, आप NPS में जमा पैसा 60 साल की उम्र से पहले भी खाता बंद करने यानी प्री-मैच्योर एग्जिट कर सकते हैं.
आइए आसान शब्दों में समझते हैं कि समय से पहले NPS खाता बंद करने का सही नियम क्या है, रकम की सीमा क्या है...
100% रकम निकालने की सही सीमा क्या है?
एनपीएस से समय से पहले 100% रकम एकसाथ निकालने को लेकर अक्सर लोगों में भ्रम रहता है. पेंशन नियामक PFRDA के स्पष्ट नियमों के अनुसार, इसके लिए दो ही परिस्थितियां बनती हैं.
अगर प्री-मैच्योर एग्जिट के समय आपके NPS खाते में जमा कुल राशि ब्याज समेत 2,50,000 रुपये या उससे कम है, तो आप पूरी 100% रकम एक साथ (Lumpsum) निकाल सकते हैं. इसके लिए आपको कोई पेंशन प्लान खरीदने की जरूरत नहीं होती है.
लेकिन अगर कुल फंड 2.5 लाख रुपये से एक रुपया भी अधिक है, तो इस स्थिति में आप पूरा पैसा एकसाथ नहीं निकाल सकते. नियम के मुताबिक आपको अपने कुल फंड का कम से कम 80% हिस्सा पेंशन (Annuity) में निवेश करना ही होगा, जिससे आपको हर महीने पेंशन मिलेगी. बाकी का अधिकतम 20% हिस्सा ही आप एकमुश्त नकद निकाल सकते हैं.
लोगों में ये भी है एक कंफ्यूजन
कई लोग 5 लाख रुपये की लिमिट को प्री-मैच्योर एग्जिट का नियम मान लेते हैं. असल में 5 लाख रुपये तक का पूरा फंड एकसाथ निकालने की छूट केवल तब मिलती है, जब आपकी उम्र 60 साल पूरी हो चुकी हो, यानी ये नियम नॉर्मल एग्जिट के लिए है. समय से पहले खाता बंद करने पर यह सीमा केवल 2.5 लाख रुपये ही है.
पैसा आने में कितना समय लगता है और प्रक्रिया क्या है?
आजकल एनपीएस से पैसा निकालने की प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल, पेपरलेस और बेहद तेज हो चुकी है. आवेदन करने के महज 3 वर्किंग डेज के भीतर पूरा पैसा सीधे आपके बैंक खाते में क्रेडिट हो जाता है.
ऑनलाइन आवेदन के तरीके-
- अपने CRA (Protean) के पोर्टल या ऐप पर PRAN और पासवर्ड से लॉग-इन करें.
- अगर पोर्टल पर ओपन करते हैं तो Manage Your Withdrawal पर क्लिक कर Exit from NPS पर जाकर Initiate Request को चुनें।
- ड्रॉपडाउन से 'Premature Exit' के विकल्प को सेलेक्ट करें.
इसके बाद ध्यान से डिटेल भरें. आवश्यक दस्तावेज के तौर पर पैन कार्ड, आधार कार्ड और कैंसिल्ड चेक या पासबुक स्कैन करके अपलोड करें. आखिर में अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए OTP या Aadhaar e-Sign के जरिए आवेदन को वेरिफाई करके सबमिट कर दें.