पेंशन फंड रेगुलेटर PFRDA ने नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के नए ग्राहकों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की शुरुआत की है. इसके तहत अब नए खाताधारकों के वेरिफिकेशन के लिए पैन कार्ड को अनिवार्य कर दिया गया है.
आधार कार्ड के बजाए पैन कार्ड
पीएफआरडीए के चेयरमैन हेमंत जी कॉन्ट्रेक्टर के मुताबिक अब आधार कार्ड के बजाए पैन कार्ड का उपयोग किया जाएगा. पैन और बैंक केवाईसी के वेरिफिकेशन के आधार पर ही ऑनलाइन एनपीएस खाता खोला जा सकेगा.
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बदलाव
कॉन्ट्रेक्टर के मुताबिक आधार आधारित एनपीएस खाता सुविधा पायलट परियोजना के आधार पर शुरू की गई थी. लेकिन आधार के उपयोग को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से इसे रोक दिया गया. उन्होंने कहा कि पैन के जरिए ट्रस्ट वेबसाइट पर अपना खाता देख सकते हैं.
ऑनलाइन खोल सकते हैं NPS खाता
उन्होंने कहा, छह भागीदार बैंकों के साथ इंटरनेट बैंकिंग सुविधा ले रखे खाताधारक अपना एनपीएस खाता ऑनलाइन खोल सकते हैं. छह भागीदार बैंक स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, साउथ इंडियन बैंक तथा सिंडिकेट बैंक हैं.
ऑनलाइन मिलेंगे सवालों के जवाब
पीएफआरडीए के चेयरमैन ने कहा कि को बड़े तबके तक पहुंचने में मदद मिलेगी और साथ ही वह लोगों के सवालों का जवाब देकर उसकी मदद करेगा. पीएफआरडीए के आंकड़ों के मुताबिक 31 अक्टूबर 2015 की स्थिति के अनुसार, 9,380,174 लोग अब तक एनपीएस से जुड़े हैं.