
उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में मोहम्मदाबाद स्थित अफजाल अंसारी कटरा की 18 दुकानें कोर्ट के आदेश पर देर शाम खोल दी गईं. यह कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट के तहत 26 मार्च 2023 को हुई कुर्की को अदालत द्वारा निरस्त करने के बाद की गई. मुख्तार अंसारी के चचेरे भाई मंसूर अंसारी ने कोर्ट में दस्तावेज पेश कर संपत्ति को वैध साबित किया. इसके अनुपालन में तहसीलदार मोहम्मदाबाद और कोतवाली प्रभारी ने पुलिस बल की मौजूदगी में दाखिलानामा के कागजात सौंपकर दुकानों के ताले खुलवाए. इस कार्रवाई के बाद तीन साल से बंद दुकानों के खुलने से दुकानदारों में खुशी लौट आई है.
प्रशासन ने गैंगस्टर एक्ट में सील की थीं दुकानें
26 मार्च 2023 को पुलिस-प्रशासन ने डॉ. अंसारी रोड स्थित अफजाल अंसारी कटरा की 18 दुकानों को गैंगस्टर एक्ट के तहत सील कर दिया था. प्रशासन का आरोप था कि यह संपत्ति अपराध से अर्जित धन से बनाई गई है.

कोर्ट में दस्तावेज पेश कर जीती कानूनी लड़ाई
मंसूर अंसारी पुत्र खुर्शेदुल हक ने न्यायालय में लगातार कानूनी लड़ाई लड़ी और संपत्ति के वैध दस्तावेज पेश किए. कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला सुनाते हुए कुर्की निरस्त करने का आदेश दिया, जिसके बाद तहसीलदार की मौजूदगी में ताले खोले गए.
दुकानदारों में खुशी, मंसूर बोले- सत्य की जीत
दुकानों के शटर उठते ही किराएदार दुकानदारों के चेहरों पर खुशी लौट आई. मीडिया से बातचीत में मंसूर अंसारी ने कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा था और आज सत्य व न्याय की जीत हुई है.