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बिजनौर में मस्जिदों से उतारे गए 90 से ज्यादा लाउडस्पीकर, 3 दिन चलेगा पुलिस का एक्शन

बिजनौर में बिना अनुमति और निर्धारित मानक से तेज आवाज में बजने वाले लाउडस्पीकर के खिलाफ पुलिस ने तीन दिवसीय अभियान शुरू किया है. अभियान के पहले ही दिन पुलिस ने विभिन्न धार्मिक स्थलों और मस्जिदों से 90 से ज्यादा लाउडस्पीकर उतरवाकर अपने कब्जे में ले लिए हैं.

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बिना अनुमति और निर्धारित मानक से तेज आवाज में बज रहे थे लाउडस्पीकर (Photo- ITG)
बिना अनुमति और निर्धारित मानक से तेज आवाज में बज रहे थे लाउडस्पीकर (Photo- ITG)

उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में पुलिस ने बिना अनुमति और निर्धारित मानक से तेज आवाज में बजने वाले लाउडस्पीकरों के खिलाफ तीन दिवसीय विशेष अभियान शुरू किया है. बिजनौर में रविवार को जिला जेल के निरीक्षण के दौरान डीएम जसजीत कौर और एसपी के.के. बिश्नोई को मस्जिद से अजान की बेहद तेज आवाज सुनाई दी, जिसके बाद यह कार्रवाई शुरू की गई. डीएम और एसपी के निर्देश पर पुलिस टीमों ने जांच शुरू करते हुए पहले ही दिन 90 से ज्यादा स्थानों से लाउडस्पीकर हटवाकर उन्हें कब्जे में ले लिया और इमामों को निर्धारित डेसिबल में ही आवाज रखने की सख्त हिदायत दी.

जेल निरीक्षण के दौरान मिली थी तेज आवाज

जेल निरीक्षण के दौरान डीएम जसजीत कौर और एसपी के.के. बिश्नोई ने अजान की तेज आवाज सुनकर अधिकारियों को जांच के निर्देश दिए. इसके बाद जिले भर में बिना अनुमति और तेज आवाज में बज रहे लाउडस्पीकर की पहचान कर उन्हें हटाने की कार्रवाई शुरू की गई.

विभिन्न क्षेत्रों से हटाए गए दर्जनों लाउडस्पीकर

पुलिस ने चांदपुर सर्किल के 80 धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाए, जिनमें चांदपुर से 22, नूरपुर से 28, हीमपुर दीपा से 17 और शिवाला कला से 13 शामिल हैं. इसके अलावा नगीना क्षेत्र से भी एक दर्जन से अधिक स्थानों पर लगे लाउडस्पीकर उतरवाए गए.

हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के नियमों का पालन

एसपी के.के. बिश्नोई ने बताया कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के नियमानुसार दिन में 55 डेसिबल और रात में 45 डेसिबल आवाज तय है. यह ध्वनि परिसर के भीतर ही रहनी चाहिए. तीन दिवसीय अभियान के तहत अगले दो दिनों में और भी कार्रवाई की जाएगी.

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