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नगीना सांसद चंद्रशेखर के खिलाफ नॉन-बेलेबल वारंट जारी, संपत्ति जब्त करने का भी आदेश

नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है. गाजियाबाद की MP-MLA कोर्ट ने उनके खिलाफ नॉन-बेलेबल वारंट जारी किया और उनकी संपत्ति जब्त करने का आदेश भी दिया है.

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चंद्रशेखर पर 8 साल पहले शादी समारोह में एक युवक को थप्पड़ मारने का आरोप है. (Photo: PTI)
चंद्रशेखर पर 8 साल पहले शादी समारोह में एक युवक को थप्पड़ मारने का आरोप है. (Photo: PTI)

साहिबाबाद पुलिस स्टेशन में दर्ज एक मामले में आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अध्यक्ष और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है.

गाजियाबाद की MP-MLA कोर्ट ने उनके खिलाफ नॉन-बेलेबल वारंट जारी किया है और उनकी संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया, क्योंकि वे कथित तौर पर कोर्ट की कार्यवाही में शामिल नहीं हुए और फरार चल रहे थे. यह मामला भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 323 और 305 के तहत दर्ज किया गया था.

बता दें, चंद्रशेखर पर 8 साल पहले शादी समारोह में एक युवक को थप्पड़ मारने का आरोप है. जानकारी के मुताबिक, चंद्रशेखर बार-बार समन मिलने के बाद एक बार भी कोर्ट में पेश नहीं हुए. चंद्रशेखर गुरुवार को भी सुनवाई के दौरान कोर्ट में पेश नहीं हुए. इसके बाद कोर्ट ने उनके खिलाफ वारंट जारी किया.

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इस बीच, कुछ दिन पहले चंद्रशेखर आजाद ने संभल के चंदौसी स्थित मौलागढ़ मैदान में बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया था. 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर उन्होंने चंदौसी 31 विधानसभा सीट से पार्टी प्रत्याशी को जिताने की अपील की.

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चंद्रशेखर आजाद ने घोषणा की कि राज्य में उनकी सरकार बनने पर गरीबों को समान शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं दी जाएंगी और सरकारी स्कूलों में DIG और DM जैसे अफसरों व गरीबों के बच्चे साथ में पढ़ेंगे.चंद्रशेखर ने पुलिस भर्ती, 8 घंटे की ड्यूटी, जाति जनगणना और न्यूनतम मजदूरी 765 रुपये करने जैसे वादे भी किए.

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