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क्रिकेटर यश दयाल को बड़ी राहत, इलाहाबाद HC ने यौन उत्पीड़न मामले में गिरफ्तारी पर लगाई रोक

आरसीबी से जुड़े क्रिकेटर यश दयाल को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने यश दयाल की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने मामले में मौखिक टिप्पणी भी की है और कहा है कि 5 साल से दोनों रिलेशनशिप में थे .इसलिए यह नहीं कहा जा सकता की शादी का झांसा देकर संबंध बनाए गए हैं.

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यश दयाल को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राहत दी है. File Photo: ITG
यश दयाल को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राहत दी है. File Photo: ITG

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में आरसीबी से जुड़े क्रिकेटर यश दयाल को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने यश दयाल की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. दरअसल, 6 जुलाई को उनके खिलाफ गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाने में एक महिला ने यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया था. इस मामले को लेकर उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी.

याचिका की सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है.कोर्ट ने मामले में मौखिक टिप्पणी भी की है और कहा है कि 5 साल से दोनों रिलेशनशिप में थे .इसलिए यह नहीं कहा जा सकता की शादी का झांसा देकर संबंध बनाए गए हैं. हालांकि राज्य सरकार की ओर से क्रिकेटर यश दयाल की अर्जी का विरोध किया गया है.

यह भी पढ़ें: क्रिकेटर यश दयाल ने दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली युवती के खिलाफ दी शिकायत, किया ये दावा

कोर्ट ने पीड़िता को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. वहीं हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को भी जवाब दाखिल करने को कहा है. याची यश दयाल के अधिवक्ता गौरव त्रिपाठी ने अदालत में पक्ष रखा. उनके मुताबिक 4 से 6 हफ्ते बाद मामले की अगली सुनवाई होगी. इस मामले की सुनवाई जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस अनिल कुमार दशम की डिवीजन बेंच में हुई.

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आपको बता दें कि यश दयाल पर बीएनएस की धारा 69 में एफआईआर दर्ज हुई है. यश दयाल ने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है. याचिका में राज्य सरकार, इंदिरापुरम थाने के एसएचओ और पीड़िता को पक्षकार बनाया गया है.
 

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