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कौन-कौन से हैं वो पास, जिन्हें बनवाने के बाद ट्रेन में लगता है कम किराया!

रेलवे की ओर से कुछ कैटेगरी के लोगों को ट्रेन में छूट मिलती है, जिसमें मरीज, स्टूडेंट, दिव्यांगजन आदि शामिल है. तो जानते हैं उनके किराए में कैसे छूट मिलती है.

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रेलवे की ओर से कुछ कैटेगरी के लोगों को किराए में छूट दी जाती है. (Photo: Pexels)
रेलवे की ओर से कुछ कैटेगरी के लोगों को किराए में छूट दी जाती है. (Photo: Pexels)

क्या आप जानते हैं भारतीय रेलवे की ओर से कुछ लोगों को किराए में छूट दी जाती है. पहले रेलवे की ओर से कई कैटेगरी के लोगों को छूट मिलती थी, लेकिन अब सिर्फ कुछ लोगों को किराए में रियायत दी जाती है. रेलवे की ओर से अभी दिव्यांगजन की  4 कैटेगरी, 11 कैटेगरी के मरीज और 8 कैटेगरी के स्टूडेंट्स को छूट दी जाती है. अगर आप भी इन कैटेगरी में आते हैं तो आपको किराए में छूट मिलेगी, जिसके लिए आपको पहले से पास बनवाना होगा. तो जानते हैं ये पास कैसे बनता है और किन-किन लोगों को छूट मिलती है... 

किन-किन लोगों को छूट मिलती है?

रेलवे प्रवेश परीक्षा में हिस्सा लेने वाले स्टूडेंट्स को आने-जाने के लिए किराए में छूट देता है. इसके साथ ही एजुकेशन टूर, रिसर्च वर्क आदि से जुड़े स्टूडेंट्स को छूट दी जाती है. वहीं, दृष्टिबाधित व्यक्तियों, अस्थि दिव्यांग, कैंसर मरीज, टीबी मरीज, किडनी रोड, गैर-संक्रामक कुष्ठ रोग, थैलेसीमिया मरीज आदि को छूट दी जाती है. 

क्या हैं छूट की शर्ते

रेलवे बेसिक किराए पर छूट देता है. इसके अलावा छूट 300 किलोमीटर या उससे अधिक की यात्रा के लिए ही लागू होगी. लेकिन कुछ कैटेगरी में 300 किलोमीटर वाली शर्त लागू नहीं होती है. नियमों  के अनुसार, किसी विशेष उद्देश्य के लिए जारी किए गए रियायती टिकट, जैसे परीक्षा केंद्र आने-जाने वाले छात्र, अस्पताल आने-जाने वाले कैंसर मरीज आदि के मामले में, यात्रा के दौरान बीच में यात्रा की अनुमति नहीं होगी. 

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किराए में छूट सीजन टिकट, सर्कुलर जर्नी टिकट, राजधानी एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस, दुरंतो एक्सप्रेस, वंदे भारत, गतिमान एक्सप्रेस, गरीब रथ, विशेष ट्रेनें, हमसफर एक्सप्रेस आदि में नहीं दी जाएगी. लेकिन, कुछ  कैटेगरी में इन ट्रेनों में भी छूट मिलती है, जिसकी जानकारी उनकी कैटेगरी में अलग से दी जाती है.  सभी प्रकार की किराया रियायतें केवल रेलवे स्टेशनों, आरक्षण कार्यालयों या बुकिंग कार्यालयों के काउंटरों से ही प्रदान की जाएंगी. लेकिन, जिन दिव्यांगजन ने अपना पास बनवा रखा है, वो ऑनलाइन माध्यम से भी टिकट बुक करवा सकते हैं. 

अगर कोई व्यक्ति बिना टिकट, या उचित टिकट के बिना ट्रेन में यात्रा करता है, या रियायती टिकट पर अपनी यात्रा आगे बढ़ाता है, या रियायती टिकट को उच्च श्रेणी में बदलता है, तो उसे ट्रेन में किसी भी प्रकार की रियायत नहीं दी जाएगी.

कैसे बनता है पास?

अगर दिव्यांगजन कैटेगरी में पास बनवाना है तो इसके  लिए रेलवे की एक वेबसाइट है, जिसका नाम है-divyangjanid.indianrail.gov.in. यहां जाकर अप्लाई करना होगा और मांगे गए कागज अपलोड करने के बाद रेलवे की ओर से उनकी जांच की जाएगी और अप्रूव किया जाएगा. ऐसा करने के बाद आप अपनी आईडी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके आधार पर आगे किराए में छूट मिलेगी. वहीं, मेडिकल से जुड़ी छूट पाने के लिए चिकित्सा अधिकारी से एक बीमारी का एक सर्टिफिकेट बनवाना होगा,  उसके आधार पर किराए पर छूट मिलती है. 

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