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लग्जरी कार से महिला को कुचलने के मामले में सांसद के बेटे की आई अल्कोहल रिपोर्ट, जांच जारी

हैदराबाद में हुए जानलेवा हादसे के बाद लिंगमनेनी संजुश के शुरुआती अल्कोहल और ड्रग टेस्ट रिपोर्ट सामने आई है. पुलिस ने कहा कि फोरेंसिक, गाड़ी की जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही आगे की कार्रवाई तय होगी.

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पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 106(1) के तहत मामला दर्ज किया है. (Photo: ITG)
पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 106(1) के तहत मामला दर्ज किया है. (Photo: ITG)

हैदराबाद में एस्टन मार्टिन कार के घातक एक्सीडेंट के बाद, आंध्र प्रदेश के जनसेना पार्टी के राज्यसभा सांसद लिंगमनेनी रमेश के 21 साल के बेटे लिंगमनेनी संजुश का शुरुआती अल्कोहल और ड्रग टेस्ट नेगेटिव आया है.

संजुश लग्जरी कार चला रहा था, जब 16 अगस्त को इनऑर्बिट मॉल के पास उसने 26 साल की सेल्स एग्जीक्यूटिव भारती मुखी को टक्कर मार दी. टक्कर में भारती को गंभीर चोटें आईं और उसे अपोलो अस्पताल ले जाया गया, जहां पहुंचते ही उसे मृत घोषित कर दिया गया.

पुलिस के अनुसार, एक्सीडेंट के समय संजुश तेज रफ्तार और लापरवाही से गाड़ी चला रहा था. गाड़ी को ज़ब्त कर लिया गया है और मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर (MVI) ने इसकी जांच की है. जांच रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है. 

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फोरेंसिक जांच के लिए ब्लड सैंपल भेजा गया

हालांकि अल्कोहल और ड्रग्स के शुरुआती टेस्ट नेगेटिव आए थे, लेकिन पुलिस ने आगे की जांच के लिए संजुश का ब्लड सैंपल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL) भेजा है. फोरेंसिक रिपोर्ट, MVI रिपोर्ट और पोस्टमार्टम के नतीजों को चल रही जांच का हिस्सा बनाया जाएगा.

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पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 106(1) के तहत मामला दर्ज किया है, जो लापरवाही से मौत के मामले से जुड़ी है और इसमें अधिकतम पांच साल की सजा का प्रावधान है.

पुलिस ने बताया कि उस समय उपलब्ध जानकारी के आधार पर उन्हें संजुश की तुरंत गिरफ्तारी का कोई आधार नहीं मिला. इसके बजाय, उसे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 35 के तहत नोटिस जारी किया गया, जिसमें उसे जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया गया. डीसीपी ने उन दावों को भी खारिज कर दिया कि राजनीतिक या बाहरी प्रभाव के कारण संजुश को गिरफ्तार नहीं किया गया.

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