scorecardresearch
 

मधु कोड़ा की जमानत याचिका खारिज

विशेष सतर्कता अदालत ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की जमानत याचिका खारिज कर दी है. आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति रखने के मामले में कोड़ा 30 नवंबर से न्यायिक हिरासत में हैं.

Advertisement
X

विशेष सतर्कता अदालत ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की जमानत याचिका खारिज कर दी है.

आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति रखने के मामले में कोड़ा 30 नवंबर से न्यायिक हिरासत में हैं. विशेष सतर्कता अदालत के जज बिनय कांत खान ने कल कोड़ा की जमानत याचिका खारिज कर दी. यह याचिका कोड़ा ने 13 अप्रैल को दाखिल की थी.

एक सामाजिक कार्यकर्ता दुर्गा ओरांव ने सतर्कता ब्यूरो में शिकायत की थी जिसमें मधु कोड़ा तथा उनके मंत्रिमंडल के कुछ सहयोगियों पर आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक की संपत्ति रखने का आरोप लगाया गया था. इसके बाद सतर्कता अधिकारियों ने कोड़ा को चाइबासा से गिरफ्तार किया था.

पूर्व मंत्री एनोस एक्का, हरिनारायण राय और कमलेश सिंह पर भी आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति रखने का आरोप है और वे लोग भी न्यायिक हिरासत में हैं. कोड़ा पर अवैध तरीके से करोड़ों रुपये का निवेश करने और धनशोधन के भी आरोप हैं. इन आरोपों की जांच आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय संयुक्त रूप से कर रहे हैं.

Advertisement
Advertisement