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सुप्रीम कोर्ट ने हसन अली की जमानत खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने बड़े पैमाने पर काला धन जमा करने के आरोपी हसन अली की जमानत खारिज कर दी है.

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सुप्रीम कोर्ट
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सुप्रीम कोर्ट ने बड़े पैमाने पर काला धन जमा करने के आरोपी खारिज कर दी है.

सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि हसन अली को हिरासत में ले लिया जाए. कोर्ट ने हसन को 4 दिनों के लिए व सीबीआई की हिरासत में भेजे जाने का आदेश दिया.

साथ ही इस मामले में निचली अदालत से हसन अली को जमानत दिए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने निराशा जाहिर की. गौरतलब है कि गिरफ्तार किए जाने के बाद हसन अली को निचली अदालत ने जमानत दे दी थी. निचली अदालत ने लगाते हुए कहा था कि हसन के खिलाफ उसने अब तक कोई ठोस सबूत नहीं सौंपे हैं.

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