केंद्र सरकार ने ईपीएफओ की अनिवार्य कवरेज के लिए वेतन सीमा 15 हजार से बढ़ाकर 25 हजार रुपये कर दी है. 17 सितंबर से लागू बदलाव से 51 लाख से अधिक अतिरिक्त कर्मचारी दायरे में आ सकते हैं. 15 से 25 हजार रुपये वेतन वाले कर्मचारियों को पीएफ बचत के साथ नियमों के तहत पेंशन और बीमा सुरक्षा मिलेगी. सरकार के अनुसार, खर्च 11,339 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है.