2 जी घोटाले की सुनवाई में आज बड़ा दिन है, क्योंकि इस घोटाले में पूर्व संचार मंत्री ए राजा समेत कुल 17 आरोपियों पर पटियाला हाउस की विशेष अदालत आरोप तय करेगी.
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ज्ञात हो कि 14 अक्टूबर को सीबीआई के विशेष न्यायाधीश ओ.पी. सैनी ने फैसला 22 अक्टूबर तक सुरक्षित कर लिया था. आरोप तय करने की प्रक्रिया के तहत अदालत ने फैसला लिया कि जिन आरोपियों के खिलाफ प्रथम दृष्टया पर्याप्त सबूत हैं उन पर आरोप तय किए जाएं. इससे पूर्व, विशेष सरकारी वकील यू.यू. ललित ने सभी 17 अभियुक्तों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता के तहत विश्वास तोड़ने का अतिरिक्त आरोप लगाने की दलील पेश की थी जिस पर अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था.
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इसके अगले दिन इस मामले की निगरानी कर रही सर्वोच्च न्यायालय की खंडपीठ ने सीबीआई से पूछा था कि आरोप तय किए बिना अभियुक्तों को कितने दिन जेल में रखा जाएगा. खंडपीठ ने गौर किया कि 2जी मामले के आरोपी सात महीने से सलाखों के पीछे हैं, जबकि सीबीआई की अदालत ने अभी तक आरोप तय करने के सम्बंध में कोई निर्णय नहीं लिया है.
कनिमोझी ने सीबीआई के नये आरोपों का विरोध किया
इस मामले में राजा और कनिमोझी सहित अन्य अभियुक्तों में राजा के पूर्व निजी सचिव आर.के. चंदोलिया, पूर्व दूरसंचार सचिव सिद्धार्थ बेहुरा और डीएमके द्वारा संचालित कलैगनार टी.वी. के प्रमुख शरद कुमार शामिल हैं. इनके अलावा बॉलीवुड फिल्म निर्माता करीम मोरानी, स्वान टेलीकॉम के प्रमोटर शाहिद उस्मान बलवा, उनका रिश्तेदार आसिफ बलवा, उनके सहयोगी राजीव बी. अग्रवाल तथा यूनिटेक लिमिटेड के प्रबंध निदेशक संजय चंद्रा भी अभियुक्त हैं.
सीबीआई इससे पहले राजा एवं अन्य के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल कर चुकी है, जिसमें कहा गया है कि आपराधिक षड्यंत्र रचकर अपात्र आपरेटरों को स्पेक्ट्रम आवंटित किया गया, जिससे राजकोष को 30,984 करोड़ रुपये का नुकसान होने का अनुमान है.