दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने बुधवार को गुरुग्राम के चर्चित शिकोहपुर भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रॉबर्ट वाड्रा और अन्य के खिलाफ दायर आरोप पत्र (चार्जशीट) पर संज्ञान लेते हुए सभी 9 आरोपियों को समन जारी किया है. कोर्ट ने सभी आरोपियों को 16 मई को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया है.
अदालत में सुनवाई के दौरान रॉबर्ट वाड्रा के वकीलों ने कोर्ट से अपील की थी कि ईडी द्वारा पेश की गई चार्जशीट पर संज्ञान न लिया जाए. बचाव पक्ष का तर्क था कि इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का कोई ठोस आधार मौजूद नहीं है. हालांकि, कोर्ट ने दस्तावेजों और सबूतों को देखने के बाद इसे सुनवाई के योग्य माना और वाड्रा समेत सभी नौ नामजद आरोपियों को पेशी का आदेश सुना दिया.
क्या है मामला
बता दें कि ये मामला हरियाणा के गुरुग्राम स्थित शिकोहपुर में जमीन खरीद-बिक्री के दौरान हुए कथित भ्रष्टाचार से जुड़ा है. ईडी का आरोप है कि इस जमीन सौदे में भारी वित्तीय हेराफेरी की गई है. एजेंसी ने लंबी जांच के बाद 17 जुलाई 2025 को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी. अब कोर्ट द्वारा संज्ञान लिए जाने के बाद इस हाई-प्रोफाइल केस में ट्रायल की प्रक्रिया आगे बढ़ने का रास्ता साफ हो गया है.