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रेप केस में दोषी तरुण तेजपाल ने गोवा में किया सरेंडर, बोले- सुप्रीम कोर्ट में जारी रखेंगे लड़ाई

2013 के रेप केस में दोषी तरुण तेजपाल ने गोवा में सरेंडर कर दिया है. उन्हें कोलवाले जेल भेजा गया है. तेजपाल ने कहा है कि वह बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई जारी रखेंगे.

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Tतरुण तेजपाल ने किया सरेंडर. (Photo: India Today)
Tतरुण तेजपाल ने किया सरेंडर. (Photo: India Today)

रेप केस में दोषी ठहराए गए तरुण तेजपाल ने सोमवार को गोवा पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया. इसके बाद उन्हें कोलवाले जेल भेज दिया गया. सरेंडर के बाद तेजपाल ने कहा कि वह बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपनी कानूनी लड़ाई जारी रखेंगे.

दरअसल, बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा बेंच ने नवंबर 2013 के मामले में 62 वर्षीय तरुण तेजपाल को जूनियर सहकर्मी के साथ रेप का दोषी माना था. इसके बाद अदालत ने उन्हें 10 साल कैद की सजा सुनाई. इससे पहले साल 2021 में गोवा की निचली अदालत ने उन्हें बरी कर दिया था, लेकिन हाईकोर्ट ने उस पुराने फैसले को पलट दिया.

इस फैसले के खिलाफ तेजपाल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. हालांकि, शीर्ष अदालत ने 25 अगस्त को साफ कर दिया कि उनकी अपील पर सुनवाई तभी होगी, जब वह पहले सरेंडर करके जेल का सर्टिफिकेट दाखिल करेंगे. इसी आदेश के तहत उन्होंने यह कदम उठाया है. हाईकोर्ट ने शुरुआत में तेजपाल को सरेंडर करने के लिए चार हफ्ते का समय दिया था. इस दौरान उन्हें सुप्रीम कोर्ट में कानूनी राहत मांगने का मौका मिला. तेजपाल ने इसके बाद हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी.

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सुप्रीम कोर्ट ने पहले सरेंडर का आदेश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने 25 अगस्त को तेजपाल की तत्काल राहत की मांग स्वीकार नहीं की. कोर्ट ने उन्हें पहले सरेंडर करने का निर्देश दिया. साथ ही कहा कि सरेंडर सर्टिफिकेट दाखिल होने के बाद उनकी अपील को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा. अब तेजपाल ने सरेंडर कर दिया है. उनका कहना है कि वह सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखेंगे. उनकी अपील पर आगे की कानूनी प्रक्रिया वहीं जारी रहेगी.

2013 में हुई थी गिरफ्तारी

तेजपाल को नवंबर 2013 में गिरफ्तार किया गया था. एक साल से भी कम समय बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी थी. इसके बाद 2021 में गोवा सेशंस कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया. इस फैसले के खिलाफ गोवा सरकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट में अपील की थी. हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद सेशंस कोर्ट के फैसले को पलटते हुए तेजपाल को दोषी ठहराया.

इस मामले में गोवा सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. सरकार ने तेजपाल की सजा को बढ़ाकर उम्रकैद करने की मांग की है. हालांकि, सरकार ने हाईकोर्ट के दोषी ठहराने वाले फैसले को चुनौती नहीं दी है.

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