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गोवा अग्निकांड: 6 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजे गए नाइट क्लब के चार मैनेजर, दिल्ली से भी शख्स गिरफ्तार

गोवा क्लब फायर केस में चार आरोपी मैनेजरों को छह दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है. आग में 25 लोगों की मौत हुई थी. क्लब में सुरक्षा नियमों का पालन नहीं किया गया था. इस मामले में क्लब मालिकों पर भी एफआईआर दर्ज की गई है.

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गोवा के क्लब में आग लगने से 25 लोगों की मौत हो गई थी (Photo- PTI)
गोवा के क्लब में आग लगने से 25 लोगों की मौत हो गई थी (Photo- PTI)

उत्तरी गोवा के अर्पोरा स्थित नाइट क्लब 'Birch by Romeo Lane' में भीषण आग लगने से 25 लोगों की मौत के मामले में गिरफ्तार किए गए चार आरोपी मैनेजर रविवार देर रात मजिस्ट्रेट के सामने पेश हुए. यहां से उन्हें 6 दिन की पुलिस हिरासत (रिमांड) में भेज दिया गया है.

ये प्रबंधक क्लब के मुख्य महाप्रबंधक राजीव मोदक, महाप्रबंधक विवेक सिंह, बार मैनेजर राजीव सिंघानिया और गेट मैनेजर रियांशु ठाकुर हैं. गोवा पुलिस क्लब के मालिकों गौरव और सौरभ लूथरा के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर सकती है.  वहीं गोवा पुलिस ने एक शख्स को दिल्ली से भी गिरफ्तार किया है. भारत नाम के शख्स को दिल्ली के सब्जी मंडी इलाके से पकड़ा गया जो गोवा के क्लब का डेली ऑपरेशन हैंडल करता था.

यह दर्दनाक हादसा शनिवार देर रात हुआ, जब क्लब में भीड़ थी. शुरुआती जांच के अनुसार, आग लगने का संभावित कारण क्लब के अंदर चलाए गए 'इलेक्ट्रिक फायरक्रैकर्स' थे, जिसने पूरी तरह अराजकता पैदा कर दी. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने पुष्टि की कि क्लब के पास अग्निशमन विभाग का NOC (अनापत्ति प्रमाण पत्र) तक नहीं था और उसने सुरक्षा मानदंडों का पालन नहीं किया था.

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दमकल अधिकारियों ने बताया कि अधिकांश मौतें दम घुटने के कारण हुईं, क्योंकि संकरी गलियों, छोटे दरवाजों और क्लब तक जाने वाले रास्ते की रुकावट के कारण दमकल वाहनों को घटनास्थल से 400 मीटर दूर खड़ा करना पड़ा, जिससे आग पर काबू पाना मुश्किल हो गया.

इस मामले में क्लब मालिकों (सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा) तथा इवेंट आयोजकों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है. मुख्यमंत्री सावंत ने लापरवाही के आरोप में तत्कालीन पंचायत निदेशक सहित तीन वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों को भी निलंबित कर दिया है, जिन्होंने क्लब को नियमों का उल्लंघन करने के बावजूद परिचालन शुरू करने की अनुमति दी थी.

आग में मरने वाले 20 स्टाफ मेंबर मूल रूप से उत्तराखंड, झारखंड, असम, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के थे. राज्य सरकार की जारी लिस्ट के मुताबिक, उनमें से चार नेपाली नागरिक थे.

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