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निर्मला सीतारमण के खिलाफ बेंगलुरु की कोर्ट ने दिया FIR दर्ज करने का आदेश, जानिए क्या है मामला

जनाधिकार संघर्ष संगठन के आदर्श अय्यर ने निर्मला सीतारमण और अन्य के खिलाफ एक निजी शिकायत (पीसीआर) दर्ज कराई थी. पीसीआर में आरोप लगाया गया था कि चुनावी बॉन्ड के जरिए जबरन वसूली की गई थी.

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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

बेंगलुरु की एक अदालत ने केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ जबरन वसूली के आरोप में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है. बेंगलुरु में जनप्रतिनिधियों की विशेष अदालत ने इस एफआईआर को दर्ज करने का आदेश दिया है.

यह आदेश चुनावी बॉन्ड के जरिए जबरन वसूली के आरोपों के संबंध में आया है. जनाधिकार संघर्ष संगठन के आदर्श अय्यर ने निर्मला सीतारमण और अन्य के खिलाफ एक निजी शिकायत (पीसीआर) दर्ज कराई थी. पीसीआर में आरोप लगाया गया था कि चुनावी बॉन्ड के जरिए जबरन वसूली की गई थी.

बेंगलुरु की कोर्ट ने दिया आदेश

इसके बाद बेंगलुरु में जनप्रतिनिधियों की विशेष अदालत ने निर्मला सीतारमण के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे दिया. यह आदेश 42वीं एसीएमएम कोर्ट ने जारी किया है. तिलक नगर पुलिस अब निर्मला सीतारमण और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज करेगी.

यह भी पढ़ें: कांग्रेस सांसद ने FM निर्मला सीतारमण को लिखा पत्र, बोले- '10, 20, 50 रुपये के नोटों की कमी से...',

गौरतलब है कि केंद्र ने 2018 में चुनावी बॉन्ड योजना शुरू की थी और इसका उद्देश्य राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले नकद दान की जगह लेना था, ताकि राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता में सुधार हो सके. चुनावी बॉन्ड के जरिए राजनीतिक दलों को फंड दिया जाता था लेकिन इसका खुलासा नहीं किया जाता था. हालांकि बाद में विपक्ष के आरोपों और दायर याचिका के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया था.

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