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सुप्रीम कोर्ट से आसाराम को राहत नहीं, अंतरिम जमानत देने से इनकार

आसाराम बापू को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है. कोर्ट ने आसाराम बापू को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया है. अगर उनकी सेहत बिगड़ती है तो वे दोबारा अंतरिम जमानत की मांग कर सकते हैं.

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हाईकोर्ट से आसाराम को 20 दिनों की पेरोल मिली हुई है. (Photo: ITG)
हाईकोर्ट से आसाराम को 20 दिनों की पेरोल मिली हुई है. (Photo: ITG)

जोधपुर में एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे आसाराम बापू को सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है. खराब सेहत की दलील के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत का आदेश देने से फिलहाल इनकार कर दिया है.

सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एम.एम. सुन्दरेश और जस्टिस प्रसन्न वी. वराले की पीठ ने आसाराम की याचिका पेंडिंग रखते हुए कहा कि अगर उनकी सेहत बिगड़ती है तो वे दोबारा अंतरिम जमानत की मांग कर सकते हैं. फिलहाल विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम ने स्वास्थ्य स्थिति पर संतोष जताया है.

यह भी पढ़ें: तरुण तेजपाल यौन उत्पीड़न केस में दोषी करार, हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का फैसला पलटा

राजस्थान सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आरोप लगाया कि आसाराम ने हाईकोर्ट से 20 दिनों के पेरोल की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में अंतरिम जमानत की बात छुपाई.

फिलहाल हाईकोर्ट से आसाराम को 20 दिनों की पेरोल मिली हुई है. अंतरिम जमानत की मांग पर पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम बापू की जमानत याचिका पर फैसला करने के लिए AIIMS से विस्तृत मेडिकल रिपोर्ट मांगी थी.

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एम्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि आसाराम को हॉस्पिटल मे दाखिल करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उनके स्वास्थ्य की 24 घंटे निगरानी रखी जानी चाहिए.

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