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जमानत रद्द, अब सरेंडर! डॉक्टर पर हमले के मामले में शिवसेना पार्षद रमेश म्हात्रे ने किया सरेंडर

ठाणे जिले में डॉक्टरों पर हमले के मामले में मुख्य आरोपी और शिवसेना कॉर्पोरेटर रमेश म्हात्रे समेत तीन अन्य आरोपियों ने ट्रायल कोर्ट में सरेंडर किया है. सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत रद्द करते हुए 5 अक्टूबर तक सरेंडर करने का आदेश दिया था.

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डॉक्टरों से मारपीट के मामले में शिवसेना पार्षद रमेश म्हात्रे का सरेंडर (Screengrab)
डॉक्टरों से मारपीट के मामले में शिवसेना पार्षद रमेश म्हात्रे का सरेंडर (Screengrab)

डॉक्टर पर हमले के मामले में मुख्य आरोपी और शिवसेना के कॉर्पोरेटर रमेश म्हात्रे समेत अन्य तीन लोगों ने रविवार को ठाणे जिले की ट्रायल कोर्ट में सरेंडर कर दिया. सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनकी जमानत रद्द किए जाने के कुछ दिनों बाद इन्होंने यह कदम उठाया. 

अधिकारियों के मुताबिक, उन्हें कल्याण की आधारवाड़ी जेल भेजा गया है. सुप्रीम कोर्ट ने बीते दिनों रमेश पवार, प्रमोद उर्फ ​​प्रकाश निकम और अक्षय शरद करंडेल की जमानत रद्द कर दी थी. साथ ही, कोर्ट ने 28 सितंबर को बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए उन्हें 5 अक्टूबर तक ट्रायल कोर्ट में सरेंडर करने का आदेश दिया था. रमेश म्हात्रे समेत अन्य तीन लोगों ने रविवार को ही कोर्ट में सरेंडर किया. 

इस मामले में पहले ही पांचवीं आरोपी, साधना संजय करंडे को कल्याण कोर्ट द्वारा ज़मानत देने से इनकार किए जाने के बाद आधारवाड़ी जेल में न्यायिक हिरासत में भेजा गया था. 

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि शारीरिक हिंसा, धमकी या ज़बरदस्ती के डर के साय में काम करते हुए किसी डॉक्टर से सही और स्वतंत्र फैसला लेने की उम्मीद नहीं की जा सकती.

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बता दें, रमेश म्हात्रे और अन्य तीन लोगों पर तीन डॉक्टरों (जिनमें एक महिला डॉक्टर भी शामिल थीं) के साथ मारपीट और बदसलूकी करने का आरोप है. ये डॉक्टर 6 जुलाई को ठाणे ज़िले के डोंबिवली स्थित शास्त्री नगर म्युनिसिपल हॉस्पिटल के लेबर वार्ड में ड्यूटी पर थे.

36 पेज के आदेश में बेंच ने म्हात्रे के पिछले रिकॉर्ड का ब्योरा दिया और कहा कि निचली अदालतों ने उसके आपराधिक इतिहास पर ठीक से ध्यान नहीं दिया है. 

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