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TCS केस की आरोपी निदा खान की मुश्किलें बढ़ीं! पति ने मांगा तलाक, फैमिली कोर्ट ने भेजा समन

यौन उत्पीड़न और धर्म परिवर्तन मामले की आरोपी निदा खान को फैमिली कोर्ट ने समन जारी किया है. यह समन उनके पति की ओर से दायर तलाक याचिका के बाद जारी हुआ. कोर्ट ने निदा खान को 16 अक्टूबर तक पेश होने के निर्देश दिए हैं.

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निदा खान के पति ने कोर्ट में तलाक की याचिका दायर की है. (File Photo-ITG)
निदा खान के पति ने कोर्ट में तलाक की याचिका दायर की है. (File Photo-ITG)

महाराष्ट्र के नासिक की फैमिली कोर्ट ने TCS मामले की आरोपी निदा खान को समन जारी किया है. दरअसल, यह समन उनके पति की ओर से दाखिल तलाक की याचिका के बाद जारी किया गया. निदा खान के पति ने कोर्ट से शादी खत्म करने की मांग की है. सूत्रों के मुताबिक, कोर्ट ने 22 अगस्त को समन जारी किया था. अब निदा खान या उनके वकील को 16 अक्टूबर को कोर्ट में पेश होना होगा.

मालूम हो, निदा खान नासिक स्थित टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) की यूनिट से जुड़े कथित यौन उत्पीड़न और धर्म परिवर्तन मामले में आरोपी हैं. उन्हें इस मामले में गिरफ्तार किया गया था. बाद में कोर्ट से जमानत मिल गई. इस केस की जांच विशेष जांच टीम (SIT) कर रही है. एसआईटी अब तक दो चार्जशीट दाखिल कर चुकी है.

पति ने शादी खत्म करने के लिए दायर की याचिका

फैमिली कोर्ट में दाखिल याचिका में निदा खान के पति ने शादी खत्म करने की मांग की है. कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के लिए निदा खान को समन भेजा है. उन्हें या उनके वकील को 16 अक्टूबर को कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखना होगा.

यह भी पढ़ें: नासिक: TCS धर्म परिवर्तन केस में निदा खान को बेल, इस शर्त पर मिली जमानत

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फिलहाल तलाक की याचिका में लगाए गए आरोपों या पति की ओर से दिए गए आधार की विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है. इसलिए इस मामले में कोर्ट के सामने रखे गए तथ्यों के आधार पर ही आगे की कार्रवाई होगी.

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, नासिक की TCS यूनिट में काम करने वाली कई महिला कर्मचारियों ने कथित उत्पीड़न, शोषण, धार्मिक दबाव और जबरन धर्म परिवर्तन की कोशिश के आरोप लगाए थे. इसके बाद पुलिस ने एक के बाद एक कुल नौ एफआईआर दर्ज की थीं. मामले की जांच के लिए एसआईटी बनाई गई थी.

जांच के दौरान निदा खान का नाम भी सामने आया था. वह मामले की एक FIR में आरोपी बनाई गई थीं. मई 2026 में अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद उन्हें छत्रपति संभाजीनगर से गिरफ्तार किया गया था. बाद में जुलाई में उन्हें जमानत मिल गई.

यह भी पढ़ें: 'जेल में बच्चे को जन्म देना भगवान कृष्ण जैसा...', 5 महीने की प्रेग्नेंट निदा खान को जमानत देते हुए अदालत की टिप्पणी

SIT ने इस मामले में अब तक दो चार्जशीट दाखिल की हैं. पहली चार्जशीट मई में दाखिल हुई थी. यह करीब 1,500 पन्नों की थी. इसमें निदा खान समेत चार आरोपियों के नाम थे. पुलिस ने इसमें कई धाराओं के तहत आरोप लगाए थे.

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जांच में व्हाट्सऐप चैट और ईमेल जैसी चीजों का भी जिक्र किया गया था. इसके बाद एसआईटी ने मुंबई नाका थाने में दर्ज आठ एफआईआर से जुड़े मामले में दूसरी चार्जशीट दाखिल की. इसमें भी निदा खान समेत कई आरोपियों के नाम शामिल थे. मामले की जांच अभी जारी है. 

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