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पत्नी से हुआ विवाद तो स्कायवॉक से 9 महीने के बच्चे को पिता ने फेंका, इलाज के दौरान अस्पताल में मौत

मुंबई के घाटकोपर में पत्नी से बहस के बाद जफर शेख ने नौ महीने के बेटे आरव को स्कायवॉक से नीचे फेंक दिया, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई. बच्चे की मौत के बाद पुलिस ने हत्या से जुड़ी धाराएं लगाईं और गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ जांच जारी है.

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आरोपी पिता पर पुलिस ने हत्या से जुड़ी धाराएं लगाई हैं. (File photo: ITG)
आरोपी पिता पर पुलिस ने हत्या से जुड़ी धाराएं लगाई हैं. (File photo: ITG)

मुंबई के घाटकोपर में एक पिता की बेरहमी से 9 महीने के मासूम बच्चे की जान चली गई. पत्नी से विवाद के बाद जाफर शेख ने अपने बेटे आरव को रेलवे स्टेशन के बाहर बने स्कायवॉक से नीचे फेंक दिया था. करीब 20 फीट की ऊंचाई से गिरने के बाद बच्चे को गंभीर चोटें आई थीं. उसे इलाज के लिए सायन अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

पुलिस ने आरोपी पिता को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था. अब मामले में हत्या से जुड़ी धाराएं भी लगाई गई हैं. घाटकोपर पुलिस स्टेशन से मिली जानकारी के मुताबिक, घटना रविवार 25 अक्टूबर की रात करीब 8:15 बजे की है.

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आरती जाफर शेख अपने 9 महीने के बेटे आरव के साथ घाटकोपर रेलवे स्टेशन के बाहर बने स्कायवॉक पर मौजूद थीं. इसी दौरान उनके पति जाफर शेख वहां पहुंचे. किसी घरेलू बात को लेकर दोनों के बीच बहस शुरू हो गई. विवाद बढ़ने पर जाफर ने गाली-गलौज की. आरती ने इसका विरोध किया तो गुस्से में आकर जाफर ने अपनी गोद में मौजूद मासूम आरव को स्कायवॉक की रेलिंग के ऊपर से नीचे फेंक दिया.

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गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया था भर्ती

बच्चे को नीचे गिरते देख आसपास मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया. मासूम के गिरने के बाद उसकी मां और वहां मौजूद लोगों ने मदद की गुहार लगाई. इसके बाद पुलिस की मदद से बच्चे को सायन अस्पताल पहुंचाया गया. बच्चे को गंभीर चोटें आई थीं और उसकी हालत नाजुक थी. डॉक्टरों ने उसका इलाज किया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका.

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आरोपी पिता गिरफ्तार, हत्या की धाराएं लगाईं

डीसीपी गणेश शिंदे ने बताया कि स्कायवॉक से फेंके जाने के बाद बच्चे की इलाज के दौरान मौत हो गई है. उन्होंने कहा कि मामले में हत्या से जुड़ी संबंधित धाराएं लगाई गई हैं. आरोपी जाफर शेख को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है.

पुलिस ने आरती शेख की शिकायत पर अपराध क्रमांक 1280/26 के तहत भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 109(1), 351(3) और 352 में मामला दर्ज किया था. इनमें हत्या का प्रयास, आपराधिक धमकी और जानबूझकर अपमान करने से संबंधित प्रावधान शामिल हैं. पुलिस मामले की जांच कर रही है. स्कायवॉक के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं.

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