शराब के शौकीनों को झटका लगा है. तमिलनाडु में अब नवंबर की शुरुआत से शराब खरीदने पर पेमेंट करने का नियम (Liquor Payment Rule Change) बदल रहा है. तमिलनाडु राज्य विपणन निगम (TASMAC) बड़ा फैसला लेते हुए अब 1000 रुपये से महंगी शराब की बोतल की रिटेल बिक्री के लिए डिजिटल पेमेंट को अनिवार्य कर दिया है. यानी आप शराब खरीदने दुकान पर जाते हैं और एक हजार रुपये से ज्यादा की शराब लेते हैं, तो फिर कैश नहीं लिया जाएगा. (Photo: ITG)
1 नवंबर से लागू होगा बदलाव
पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, TASMAC की ओर से जारी एक आधिकारिक सर्कुलर के बारे में बताते हुए एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि राज्य में अभी 4,048 शराब की खुदरा दुकानें संचालित हो रही हैं. पारदर्शिता और कामकाज की दक्षता बढ़ाने की दिशा में ये कदम उठाया गया है. ये नया रूल 1 नवंबर 2026 से लागू होगा और फिर 1,000 रुपये से अधिक की शराब की खुदरा बिक्री के लिए डिजिटल पेमेंट जरूरी होगा. (Photo: ITG)
इससे कम खरीद पर दोनों विकल्प
अधिकारी ने बताया कि डिजिटल भुगतान का यह नियम चरणों में लागू किया जाएगा. जो ग्राहक इस 1000 रुपये की तय सीमा से कम की खरीदारी करते हैं, उनके पास नकद या डिजिटल, दोनों तरह से भुगतान करने का विकल्प होगा. कड़ाई से नियंत्रण रखने के लिए, TASMAC ने अपने कर्मचारियों को व्यक्तिगत QR कोड या अपने निजी बैंक खातों के जरिए भुगतान लेने से पूरी तरह मना कर दिया है. (Photo: ITG)
क्यों बदला जा रहा ये नियम?
बड़ा सवाल ये कि देश भर की तरह ही तमिलनाडु में भी UPI, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के विकल्प पहले से ही मौजूद हैं, फिर आखिर ये रूल चेंज क्यों? तो बता दें कि इन सुविधाओं के बावजूद राज्य में ज्यादातर लेनदेन नकद में ही होते हैं. उन्होंने आगे बताया कि रोजाना बड़ी मात्रा में नकदी संभालने से दुकान के कर्मचारियों को कई तरह की दिक्कतें पेश आती हैं, जैसे नकदी ले जाते समय सुरक्षा का जोखिम, हिसाब-किताब में गड़बड़ी और नकली नोट मिलने का खतरा. इनपर लगाम लगाने के लिए नया नियम लागू किया जा रहा है. (Photo: ITG)
इन शिकायतों के बाद फैसला
TASMAC अधिकारी ने बताया कि राज्य प्रशासन को जनता से लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि शराब की बिक्री अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) से अधिक कीमत पर की जा रही है. डिजिटल पेमेंट सिस्टम अनिवार्य होने से हर लेनदेन का सही समय और रकम के साथ रियल-टाइम रिकॉर्ड रखा जा सकेगा. इससे ज्यादा कीमत वसूलने (ओवरचार्जिंग) पर रोक लगेगी और बिक्री से मिलने वाली रकम सीधे आधिकारिक बैंक खातों में जमा हो जाएगी. (Photo: ITG)
न माना नियम, तो होगा एक्शन
TASMAC की ओर से ये भी साफ किया गया है कि शराब बिक्री से जुड़े नए नियमों का उल्लंघन करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. अधिकारी ने कहा, 'आउटलेट सुपरवाइजरों को निर्देश दिया गया है कि वे हर खरीदारी के लिए बिल दें और आधिकारिक POS मशीन पर लेनदेन की पुष्टि होने के बाद ही ग्राहकों को शराब की बोतलें सौंपें.' इसके अलावा इस बदलाव को सुचारू रूप से लागू करने के लिए, सभी दुकानों पर 2x3 फीट के नोटिस बोर्ड लगाए जाएंगे, जिन पर ग्राहकों के लिए इन नियमों की जानकारी होगी. इसके साथ ही निगरानी के लिए हर हफ्ते समीक्षा भी की जाएगी. (Photo: ITG)