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बड़गाईं जमीन केस में आज PMLA कोर्ट में पेश होंगे हेमंत सोरेन, हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत

हेमंत सोरेन बड़गाईं इलाके की 8.86 एकड़ जमीन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में PMLA कोर्ट में आज पेश होंगे. इस मामले में हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी है. आरोप तय करने की प्रक्रिया शुरू होने वाली है. ED ने सोरेन पर फर्जी दस्तावेजों से जमीन अवैध तरीके से हासिल करने का आरोप लगाया है.

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झारखंड सीएम हेमंत सोरेन  बड़गाईं जमीन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में PMLA कोर्ट में पेश होंगे. (File Photo-ITG)
झारखंड सीएम हेमंत सोरेन बड़गाईं जमीन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में PMLA कोर्ट में पेश होंगे. (File Photo-ITG)

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज बड़गाईं जमीन मामले में PMLA कोर्ट में पेश होंगे. 8.86 एकड़ जमीन से जुड़े इस मामले में आज आरोप तय करने की प्रक्रिया होनी है. इससे पहले झारखंड हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन को राहत नहीं दी. कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी.

दरअसल, मामले में हेमंत सोरेन ने हाईकोर्ट में आपराधिक रिवीजन याचिका दाखिल की थी. इसमें PMLA कोर्ट की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की गई थी. उन्होंने कहा था कि जब तक उनकी याचिका पर सुनवाई पूरी नहीं होती, तब तक आरोप तय करने की प्रक्रिया रोकी जाए. हाईकोर्ट ने इस मांग को स्वीकार नहीं किया.

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, यह मामला रांची के बड़गाईं इलाके की 8.86 एकड़ जमीन से जुड़ा है. इस जमीन की कीमत 31 करोड़ रुपये से ज्यादा बताई गई है. ED का आरोप है कि फर्जी दस्तावेजों और सरकारी अधिकारियों की कथित मिलीभगत से इस जमीन को अवैध तरीके से हासिल किया गया. जांच के दौरान ED ने हेमंत सोरेन के इस जमीन से कथित संबंध और कब्जे को लेकर भी दावे किए हैं.

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ED के मुताबिक, जमीन पर हेमंत सोरेन का कथित कब्जा था. एजेंसी ने अपनी जांच में एक केयरटेकर और उसके परिवार के सदस्यों के नाम पर खरीदे गए फ्रिज और स्मार्ट टीवी के बिल को भी सबूत के तौर पर शामिल किया था. ED का दावा है कि ये सामान उसी जमीन के पते पर खरीदे गए थे. एजेंसी ने यह भी आरोप लगाया कि राजकुमार पाहन को जमीन पर कब्जा दिखाने के लिए हेमंत सोरेन का कथित फ्रंट बनाया गया था.

इस मामले में ED ने हेमंत सोरेन को 31 जनवरी 2024 को गिरफ्तार किया था. एजेंसी ने मामले में हेमंत सोरेन समेत पांच लोगों को आरोपी बनाया था. बाद में यह मामला PMLA कोर्ट में चला. हेमंत सोरेन ने अपने खिलाफ लगे आरोपों को खारिज किया है. हाईकोर्ट ने जून 2024 में उन्हें इस मामले में जमानत दे दी थी. अब मामला फिर से आरोप तय करने की प्रक्रिया तक पहुंच गया है.

हालांकि हेमंत सोरेन इन आरोपों से इनकार करते रहे हैं. उनका पक्ष है कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप बेबुनियाद हैं.

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PMLA कोर्ट ने खारिज की थी डिस्चार्ज याचिका

हेमंत सोरेन ने PMLA की विशेष अदालत में डिस्चार्ज याचिका दाखिल की थी. कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी. इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया. हाईकोर्ट से भी उन्हें तत्काल राहत नहीं मिली. इस मामले में कई अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप पहले ही तय किए जा चुके हैं. अब हेमंत सोरेन के मामले में भी आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू होनी है. आज की सुनवाई इसी लिहाज से अहम है.

बड़गाईं जमीन मामले में ED ने जनवरी 2024 में हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया था. उन पर जमीन से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप हैं. अब मामला PMLA कोर्ट में आगे बढ़ रहा है.
 

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