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फरीदाबाद: सुबह-सुबह कुत्ता घुमाने निकली छात्रा पर झपटा जर्मन शेफर्ड, मालिकों के खिलाफ FIR दर्ज

फरीदाबाद में एक बार फिर पालतू जानवरों के रखरखाव में लापरवाही का मामला सामने आया है. अपने पोमेरेनियन को घुमा रही बीटेक छात्रा पर पड़ोसी के बिना पट्टे वाले जर्मन शेफर्ड ने हमला कर हाथ और कमर पर काट लिया. शिकायत के बाद कुत्ते के मालिकों के खिलाफ मामाला दर्ज किया गया है.

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जर्मन शेफर्ड ने युवती के पैर और कमर पर काट लिया (Representational)
जर्मन शेफर्ड ने युवती के पैर और कमर पर काट लिया (Representational)

हरियाणा के फरीदाबाद में अपन पालतू कुत्ता घुमा रही बीटेक की छात्रा पर पड़ोसी के जर्मन शेफर्ड ने हमला कर दिया. छात्रा ने अपने कुत्ते को बचाने के लिए उसे उठा लिया, इसके बाद कुत्ते ने उसके दाहिने हाथ और पैर पर काट लिया. 

घटना 37 सेक्टर के अशोका एन्क्लेव पार्ट-2 की है. सुबद 7 बजे युवकती अपना पोमेरेनियन कुत्ता घुमा रही थी. इसी दौरान पड़ोसी के जर्मन शेफर्ड ने उसपर हमला कर दिया. अब हमले का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है. पुलिस के मुताबिक, इस मामले में कुत्ते के मालिक सिकंदर और सुषमा शर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है.

निजी कॉलेज में पढ़ रही बीटेक सेकंड ईयर की छात्रा सृष्टि शर्मा के मुताबिक, घटना के वक्त वह अपने पोमेरेनियन को घुमा रही थीं, तभी बिना पट्टे वाला जर्मन शेफर्ड अचानक उनकी ओर दौड़ा. उन्होंने अपने कुत्ते को उठा लिया, मगर जर्मन शेफर्ड ने उनके दाहिने हाथ पर काट लिया.

'कुत्ते के मालिक की लापरवाही से हुआ हादसा'

सृष्टि ने बताया कि उन्होंने बचाने के लिए चीख लगाई, लेकिन तब तक कुत्ते ने हमला कर उनकी कमर पर भी काट लिया था. कुछ देर बाद कुत्ते का मालिक वहां पहुंचा और उसे काबू में किया. सृष्टि ने शिकायत में कहा, "इसके बाद मुझे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया. एंटी-रेबीज टीका लगाने के बाद छुट्टी दे दी गई. घटना कुत्ते को खुला छोड़ने के कारण हुई."

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फिलहाल इस मामले में सराय ख्वाजा थाने में सिकंदर और सुषमा शर्मा के खिलाफ बीएनएस की धारा 291 और 125(ए) के तहत एफआईआर दर्ज हुई है. धाराएं जानवर संबंधी लापरवाही और सुरक्षा को खतरे में डालने से जुड़ी हैं. थाना प्रभारी इंस्पेक्टर राकेश कुमार ने कहा कि लापरवाही से कुत्ते को खुला छोड़ने और उससे किसी को चोट लगने पर कानूनी कार्रवाई होती है. धारा 291 में 6 महीने तक की जेल, 5,000 रुपये का जुर्माना या दोनों का प्रावधान है.

उन्होंने बताया कि चोट पहुंचाने के मामले में धारा 125(ए) के तहत भी 6 महीने तक की जेल, 5,000 रुपये का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं. छात्रा को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी मिल गई, जबकि दोनों मालिकों पर मामला दर्ज है.

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