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गुरुग्राम फीमेल बाइकर केस: 'हादसा नहीं, जानबूझकर मारी टक्कर...' SIT का खुलासा, एक हफ्ते में दायर होगी चार्जशीट

गुरुग्राम में महिला बाइकर शिवानी चौहान रोड रेज केस में SIT की रिपोर्ट सामने आ गई है. जांच में पाया गया है कि आरोपी कल्याण बैसला ने जानबूझकर अपनी कार से शिवानी की बाइक में टक्कर मारी थी. ऐसे में पुलिस ने चार्जशीट में हत्या की कोशिश समेत सभी धाराएं बरकरार रखने का फैसला किया है.

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SIT ने FIR में दर्ज सभी धाराएं बरकरार रखने का फैसला किया. (फोटो-ITG)
SIT ने FIR में दर्ज सभी धाराएं बरकरार रखने का फैसला किया. (फोटो-ITG)

गुरुग्राम में महिला बाइकर शिवानी चौहान के साथ हुई रोड रेज की वारदात में विशेष जांच टीम (SIT) की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है. पुलिस ने बताया कि SIT जांच में ये साबित हो गया है कि आरोपी कल्याण बैसला ने महिला बाइकर के साथ बदसलूकी करने के बाद जानबूझकर अपनी कार से उनकी बाइक में टक्कर मारी थी.

एसीपी (महिला अपराध) सुशीला के नेतृत्व वाली 5 सदस्यीय एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट पुलिस कमिश्नर को सौंप दी है. पुलिस के मुताबिक, चार्जशीट में हत्या की कोशिश समेत एफआईआर में दर्ज सभी धाराएं बरकरार रखी जाएंगी.

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि एसआईटी इस नतीजे पर पहुंची है कि 'ये कोई हादसा नहीं था, बल्कि सोच-समझकर और जानबूझकर अंजाम दिया गया हमला था.'

एसीपी सुशीला ने बताया कि चार्जशीट का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है और एक हफ्ते के भीतर इसे अदालत में दाखिल कर दिया जाएगा.

क्या है पूरा मामला?

बता दें कि 13 सितंबर को दिल्ली के कालकाजी की रहने वाली शिवानी उर्फ सिया अपने दोस्तों के साथ गोल्फ कोर्स रोड से एक्सटेंशन रोड की तरफ जा रही थीं. इसी दौरान सफेद रंग की कार में सवार आरोपियों ने उनका पीछा किया, अश्लील इशारे किए और फिर साइड से बाइक में जोरदार टक्कर मारकर फरार हो गए.

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टक्कर लगते ही शिवानी बाइक से गिरकर काफी दूर तक घिसटती चली गईं. ये सारी घटना शिवानी के हेलमेट कैमरे और उनके साथी बाइकर के कैमरे में रिकॉर्ड हो गई थी. गिरफ्तारी के बाद आरोपी बैसला ने दावा किया था कि यू-टर्न के पास गाड़ी से कंट्रोल खो जाने के कारण ये हादसा हुआ, उसने जानबूझकर टक्कर नहीं मारी थी.  

भोंडसी जेल में बंद दोनों आरोपी

हरियाणा महिला आयोग के संज्ञान के बाद गुरुग्राम पुलिस कमिश्नर सिबाश कबिराज ने एसआईटी का गठन किया था. घटना के वक्त कार में चार लोग सवार थे, जिसमें बैसला और उसका चचेरा भाई लवनीश आगे बैठे थे. गुरुग्राम पुलिस ने 15 सितंबर को दोनों आरोपियों को राजस्थान के दौसा स्थित राजगढ़ से गिरफ्तार किया था. 

यह भी पढ़ें: गुरुग्राम हिट-एंड-रन केस: शिवानी उर्फ सिया ने पुलिस को सौंपी पूरी राइड की फुटेज, CCTV में बाइकर्स से बहस के संकेत

जमानत याचिका खारिज होने के बाद दोनों आरोपी फिलहाल गुरुग्राम की भोंडसी जेल में बंद हैं. पुलिस ने बीएनएस की धारा 78 (स्टॉकिंग), 79 (महिला का अनादर), 109 (हत्या का प्रयास) और 3(5) के तहत मामला दर्ज किया है.

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