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गुरुग्राम SUV हादसा: पुलिस ने सेट की डेडलाइन, आरोपी के ड्राइविंग लाइसेंस न पेश कर पाने की सूरत में जुड़ेंगी कई धाराएं

गुरुग्राम पुलिस ने एसयूवी कार हादसे मामले में आरोपी कुलदीप ठाकुर को ड्राइविंग लाइसेंस पेश करने के लिए डेडलाइन सेट कर दी है. सूत्रों का कहना है कि अगर आरोपी लाइसेंस पेश नहीं करता तो मामले में कई संबंधी कड़ी धारा जोड़ दी जाएंगी. साथ ही पुलिस ने पहले कहा था कि जरूरत पड़ी तो आरोपी को दोबारा गिरफ्तार किया जाएगा.

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गुरुग्राम SUV हादसा: पुलिस ने ड्राइविंग लाइसेंस पेश करने की डेडलाइन सेट. (फाइल फोटो)
गुरुग्राम SUV हादसा: पुलिस ने ड्राइविंग लाइसेंस पेश करने की डेडलाइन सेट. (फाइल फोटो)

गुरुग्राम एसयूवी हादसे में पुलिस ने आरोपी के लिए ड्राइविंग लाइसेंस पेश करने की डेडलाइन निर्धारित कर दी है. सूत्रों की मानें तो अगर आरोपी अपना ड्राइविंग लाइसेंस पेश नहीं कर पाता है तो मामले में आज कई कड़ी धाराएं जोड़ी जा सकती हैं.

दरअसल, दिल्ली से सटे हरियाणा के गुरुग्राम में 15 सितंबर को एक बाइक और महिंद्रा 3XO एसयूवी के बीच हुई टक्कर का वीडियो अब सामने आया था. इस हादसे में हाई स्पीड बाइक चला रहे अक्षत गर्ग नाम के युवक की मौत हो गई थी. अक्षत गर्ग रविवार रात काफी तेज रफ्तार में बाइक चला रहा था, तभी रॉग साइड से आ रही महिंद्रा 3XO ने बाइक सवार को टक्कर मार दी. टक्कर लगते ही अक्षत बाइक से उछल कर गाड़ी के पीछे सड़क पर दूर जा गिरा था, जिससे अक्षत की मौत हो गई.

बचने के लिए आरोपी आजमा रहा हत्थकंडे

वहीं, हादसे के बाद से ही आरोपी खुद को बचाने के लिए कई हत्थकंडे अपना रहा है. जानकारी के मुताबिक, आरोपी कुलदीप ने खुद को बचाने के लिए बैकडेट में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए अपने जानने वाले से कॉन्टैक्ट किया था और वकील से भी बात की थी.

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आजतक ने आरोपी के जानने वाले व्यक्ति से बात की, जिसमें पता चला कि कुलदीप ठाकुर ने 17 सितंबर को संपर्क किया था. ताकि ये पता लगाया जा सके कि क्या ड्राइविंग लाइसेंस बैकडेट में बनवाया जा सकता है. साथ ही आरोपी ने बैकडेट में लाइसेंस बनवाने के लिए भी बात की थी.

'जरूर पड़ी तो आरोपी को फिर करेंगे गिरफ्तार'

पुलिस ने इस मामले में आरोपी कुलदीप ठाकुर के खिलाफ धारा 106, 281, 324 (4), 166 के तहत मामला दर्ज किया था और आरोपी की घटनास्थल से गिरफ्तार कर लिया था. हालांकि, बाद में आरोपी की जमानत पर रिहा कर दिया गया था.

पुलिस का कहना है कि अगर जरूरत पड़ी तो आरोपी की फिर से गिरफ्तार किया जाएगा  और मामले में संबंधित धाराएं भी जोड़ दी जाएंगी.

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