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गुरुग्राम: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा, कोर्ट ने 30 हजार जुर्माना भी लगाया

गुरुग्राम में 16 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी भरत पटेल को अदालत ने 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है. घटना 10 अगस्त 2022 की है, जिसकी शिकायत भोंडसी थाने में दर्ज हुई थी. कोर्ट ने आरोपी पर ₹30 हजार का जुर्माना भी लगाया. यह सजा POCSO एक्ट के तहत दी गई. पुलिस ने समय पर चार्जशीट दाखिल की थी.

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प्रतीकात्मक फोटो.
प्रतीकात्मक फोटो.

गुरुग्राम की एक अदालत ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में दोषी करार दिए गए व्यक्ति को 20 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही उस पर ₹30 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है. यह फैसला सोमवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जैसमीन शर्मा की अदालत ने सुनाया है.

क्या था मामला?

पुलिस के मुताबिक, आरोपी भरत पटेल गुरुग्राम के भोंडसी का रहने वाला है. उसने 10 अगस्त 2022 को 16 वर्षीय किशोरी के साथ दुष्कर्म किया था. घटना की जानकारी मिलने पर पीड़िता के परिजनों ने भोंडसी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई थी. मामला POCSO (प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस) एक्ट के तहत दर्ज किया गया.

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एफआईआर के आधार पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी भरत पटेल को गिरफ्तार कर लिया था और केस की गंभीरता को देखते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई शुरू कराई गई.

अदालत का फैसला

लगभग तीन साल चली सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी को दोषी पाया. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जैसमीन शर्मा ने कहा कि नाबालिग के साथ इस प्रकार का जघन्य अपराध समाज में भय का माहौल बनाता है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता. इसलिए दोषी को 20 साल की कठोर कारावास की सजा और ₹30 हजार का आर्थिक दंड दिया गया है.

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पुलिस की प्रतिक्रिया

गुरुग्राम पुलिस के प्रवक्ता ने कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि यह फैसला अपराधियों के लिए एक सख्त संदेश है और न्यायिक प्रक्रिया में जनता का विश्वास बढ़ाएगा. उन्होंने कहा कि पुलिस ने समय पर जांच पूरी कर केस को मजबूत तरीके से अदालत में प्रस्तुत किया. POCSO एक्ट के तहत त्वरित सुनवाई और कठोर सजा समाज में ऐसे अपराधों के खिलाफ सख्त संदेश देती है.

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