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ऑनलाइन सट्टेबाजी के विज्ञापनों पर रोक, सूचना मंत्रालय ने मीडिया के लिए जारी की एडवाइजरी

मंत्रालय ने कहा है कि देश के अधिकांश हिस्सों में सट्टेबाजी और जुआ अवैध हैं. ये ऑडियंस खासकर बच्चों के लिए अधिक वित्तीय और समाजिक-आर्थिक जोखिम पैदा करते हैं. चेतावनी में कहा गया है कि ऑनलाइन सट्टेबाजी पर इन विज्ञापनों से बड़े पैमाने पर इस प्रतिबंधित गतिविधि को बढ़ावा मिलता है.

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प्रतीकात्मक फोटो
प्रतीकात्मक फोटो
स्टोरी हाइलाइट्स
  • सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने मीडिया को जारी की एडवाइजरी
  • ऑनलाइन सट्टेबाजी के विज्ञापन भ्रामक- मंत्रालय

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने सोमवार को ऑनलाइन सट्टेबाजी पर नियंत्रण के लिए बड़ा कदम उठाया. मंत्रालय ने सोमवार को मीडिया के लिए चेतावनी जारी करके ऑनलाइन सट्टेबाजी को बढ़ावा देने वाले विज्ञापन पर प्रतिबंध लगा दिया है. 

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया को चेतावनी जारी की है. इसमें ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफार्मों के विज्ञापन से बचने के लिए कहा गया है. बताया जा रहा है कि प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल और ऑनलाइन मीडिया में ऑनलाइन सट्टेबाजी वेबसाइटों-प्लेटफार्म के विज्ञापनों के कई मामले सामने आए थे. इसके बाद मंत्रालय ने यह चेतावनी जारी की गई है. 

मंत्रालय ने कहा है कि देश के अधिकांश हिस्सों में सट्टेबाजी और जुआ अवैध हैं. ये ऑडियंस खासकर बच्चों के लिए अधिक वित्तीय और समाजिक-आर्थिक जोखिम पैदा करते हैं. चेतावनी में कहा गया है कि ऑनलाइन सट्टेबाजी पर इन विज्ञापनों से बड़े पैमाने पर इस प्रतिबंधित गतिविधि को बढ़ावा मिलता है. 

ऑनलाइन सट्टेबाजी के विज्ञापन भ्रामक- मंत्रालय

मंत्रालय के मुताबिक, ऑनलाइन सट्टेबाजी के विज्ञापन भ्रामक होते हैं. ये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019,  केबल टेलीविजन नेटवर्क विनियमन अधिनियम और विज्ञापन कोड और प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 के तहत निर्धारित पत्रकारिता आचरण के मानदंडों के अनुरूप नहीं हैं. 
 
मंत्रालय ने ये चेतावनी जनहित में जारी की है. इतना ही नहीं मंत्रालय ने प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफार्मों के विज्ञापनों को प्रकाशित करने से बचने की सलाह दी है. इससे पहले सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने 4 दिसंबर, 2020 को निजी सैटेलाइट टीवी चैनलों को एक सलाह जारी की थी, जिसमें प्रिंट और ऑडियो विजुअल विज्ञापन के लिए ऑनलाइन गेमिंग के विज्ञापनों पर भारतीय विज्ञापन मानक परिषद के दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए कहा था. 
 

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