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अंतर्राज्य परिषद और उससे जुड़े महत्‍वपूर्ण तथ्य

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में भारत के राज्यों के मुख्यमंत्री गण के साथ महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श करने हेतु अंतर्राज्य परिषद सचिवालय द्वारा अंतर्राज्य परिषद की बैठकें आयोजित की जाती हैं.

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प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में भारत के राज्यों के मुख्यमंत्री गण के साथ महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श करने हेतु अंतर्राज्य परिषद सचिवालय द्वारा अंतर्राज्य परिषद की बैठकें आयोजित की जाती हैं.अंतर्राज्य परिषद

(1) संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत केंद्र एवं राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति एक अंतर्राज्य परिषद की स्थापना कर सकता है.

(2) पहली बार जून, 1990 ई० में अंतर्राज्य परिषद की स्थापना की गई, जिसकी पहली बैठक 10 अक्टूबर, 1990 को हुई थी.

(3) इसमें निम्न सदस्य होते हैं:

(i) प्रधानमंत्री तथा उनके द्वारा मनोनीत 6 कैबिनेट स्तर के मंत्री,
(ii) सभी राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्री एवं संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक

(4) अंतर्राज्य परिषद की बैठक साल में तीन बार की जाएगी जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री या उनकी अनुपस्थिति में प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त कैबिनेट स्तर का मंत्री करता है. परिषद की बैठक के लिए आवश्यक है कि कम-से-कम 10 सदस्य अवश्य उपस्थित हों.

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