जयपुर शहर की भांकरोटा थाना क्षेत्र में एक युवती के साथ रेप की सनसनीखेज वारदात सामने आई है. पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 और पॉस्को कानून के तहत केस दर्ज कर लिया है. पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए भेजकर आरोपी की सघन तलाश की जा रही है.
जानकारी के मुताबिक, बुधवार को आरोपी आबिद अली ने बुधवार को किशोरी के घर में घुसकर उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया. उसने इसके बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी. पीड़िता ने परिजनों को आपबीती सुनाई, तो वे उसे लेकर थाने पहुंचे. पुलिस इस मामले की जांच कर रही है.
रेपिस्ट को चार साल की सजा
वहीं, यूपी के मुजफ्फरनगर में एक फास्ट ट्रैक अदालत ने एक युवक को एक लड़की के साथ करने की कोशिश करने के मामले में चार वर्ष के की सजा सुनाई. न्यायाधीश पूनम राजपूत ने राम कुमार पर 7 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. राम कुमार ने एक लड़की के साथ उसके घर में घुसकर रेप किया था.