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छत्तीसगढ़: गुहार लेकर पहुंची महिला से थाने में रेप, ASI को 10 साल की सजा

महासमुंद की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश निधि शर्मा तिवारी की फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट ने बुंदेली थाना के तत्कालीन ASI गजानंद साहू और उसके दोस्त आकाश सिन्हा को रेप का दोषी करार दिया और दोनों को 10-10 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई.

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थाने में महिला से रेप के दोषी पुलिसकर्मी को 10 साल की सजा
थाने में महिला से रेप के दोषी पुलिसकर्मी को 10 साल की सजा

छत्तीसगढ़ के महासमुंद में एक फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट ने बुंदेली थाने में एक महिला से रेप के जुर्म में तत्कालीन ASI और उसके एक दोस्त को 10-10 साल की सजा सुनाई है. स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ताओं की मदद से पीड़ित महिला ने एएसआई और उसके साथी के खिलाफ केस दर्ज करवाया.

महासमुंद की निधि शर्मा तिवारी की फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट ने बुंदेली थाना के तत्कालीन ASI गजानंद साहू और उसके दोस्त आकाश सिन्हा को रेप का दोषी करार दिया और दोनों को 10-10 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई. इसके अलावा दोनों पर दो-दो हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है.

यह घटना 17 अगस्त 2016 की है. पीड़िता घटना वाले दिन आधी रात के वक्त अपने पति की शिकायत दर्ज कराने पहुंची थी. पीड़िता को उसके पति ने नशे की हालत में जमकर मारा-पीटा था और जान लेने पर आमादा था.

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पीड़िता जब बुंदेली थाने पहुंची, उस समय एएसआई थाने में मौजूद नहीं था. थाने में तैनात मोहर्रिर ने इसकी सूचना तत्काल चौकी प्रभारी गजानंद साहू को दी तो गजानंद साहू ने महिला को थाने पर ही रोककर रखने को कहा.

गजानंद साहू देर रात अपने एक दोस्त आकाश सिन्हा के साथ नशे की हालत में थाने पहुंचा. आरोपी एएसआई पीड़िता को तहरीर लिखवाने के बहाने चौकी के पीछे वाले कमरे में ले गया. वहां पहले आरोपी एएसआई के दोस्त आकाश सिन्हा ने महिला से रेप किया, फिर आरोपी एएसआई ने भी महिला को अपनी हवस का शिकार बनाया.

रेप करने के बाद आरोपी एएसआई ने महिला को कि अगर उसने किसी से यह बात बताई तो वह झूठे केस में उसे जेल में डाल देगा. घटना के दूसरे दिन पीड़िता ने स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में पुलिस को अपनी आपबीती बताई.

मामले के तफ्तीश के बाद आरोपी ASI और उसके साथी को धर दबोचा गया. 17 अगस्त 2016 की दरम्यानी रात हुई इस घटना की सुनवाई के बाद आखिरकर पीड़ित महिला को न्याय मिला है.

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