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रोहतक गैंगरेप केस: सात दोषियों को सजा-ए-मौत, अदालत ने सिर्फ 10 महीने में पूरी की सुनवाई

हरियाणा के रोहतक में एक नेपाली लड़की से गैंगरेप और हत्या मामले में जज सीमा सिंघल की कोर्ट ने सोमवार को कुल नौ आरोपियों में से सात को फांसी की सजा सुनाई है. इनके नाम पदम, मनबीर, सुनील, सरवर, राजेश, पवन और सुनील हैं.

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गैंगरेप और हत्या के दोषी
गैंगरेप और हत्या के दोषी

रोहतक में नेपाली लड़की से गैंगरेप और हत्या मामले में सोमवार को कुल नौ आरोपियों में से सात को फांसी की सजा सुनाई गई है. एक दोषी नाबालिग है, जबकि एक खुदकुशी कर चुका है.दोषियों को सजा सुनते समय जज सीमा सिंघल ने बहुत सख्त लहजे में कहा कि अब कितनी बार निर्भया की मौत होगी. ऐसे मामलों से बहुत ही सख्ती से निपटा जाना चाहिए. बता दें कि इस मामले की सुनवाई महज 10 महीने में पूरी हुई.

जानकारी के मुताबिक, पीड़ित मृतक नेपाली युवती तीन साल से मानसिक रूप से बीमार चल रही थी. उसकी बड़ी बहन रोहतक के चिन्योट कॉलोनी में किराए पर रहती थी. अपनी बीमार बहन को पीजीआई में इलाज कराने के लिए उसे अपने साथ लाई थी.


मृतक नेपाली लड़की एक फरवरी को रोहतक से लापता हो गई थी. चार फरवरी को नग्न अवस्था में उसकी लाश बहू अकबरपुर गांव के एक खेत में मिली थी. शव काफी बुरी हालत में था. ऊपर का हिस्सा जानवरों ने नोंच दिया था, जिससे पहचान हो पाना मुश्किल था. प्राइवेट पार्ट में एक नुकीला पत्थर भी डाला गया था.

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शव की सूचना मिलते ही रोहतक पुलिस और फोरेंसिंक जांच टीम मौके पर पहुंची गई, लेकिन युवती की पहचान नहीं हो पाई. उसके बाद पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर किया था. 6 फरवरी को पोस्टमार्टम रिपोर्ट से लड़की के साथ हुई क्रूरता का खुलासा हुआ.


बताते चलें कि मृतक लड़की के साथ गैंगरेप के साथ-साथ हैवानियत की सारी हदें पार की गई थीं. उसके प्राइवेट पार्ट पर चोट के गंभीर निशान थे. शरीर के अंदर से पत्थर और कंडोम निकले थे. पुलिस ने IPC की धारा 346, 364, 376D, 377, 120B, 201, और 34 के तहत केस दर्ज किया था. दोष‍ियों के नाम पदम, मनबीर, सुनील, सरवर, राजेश, पवन और सुनील हैं.

 

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