केंद्रीय कर्मचारी भले साल के दूसरे डीए हाइक (DA Hike) का इंतजार कर रहे हैं, जो जुलाई से लागू होने वाला है. इसे लेकर अभी तक केंद्र सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया है, लेकिन पंजाब सरकार ने अपने राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स को दीवाली से पहले ही बड़ा तोहफा दे दिया है. Punjab Govt ने अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता/महंगाई राहत में 8 फीसदी की बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है और ये अगले महीने की पहली तारीख यानी 1 अक्टूबर से प्रभावी हो जाएगा.
8 लाख लोगों को फायदा, 50% होगा DA/DR
त्योहारी सीजन से पहले ही पंजाब की भगवंत मान सरकार ने अपने करीब आठ लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स को दीवाली का तोहफा दे दिया है. महंगाई भत्ते में 8 फीसदी की बढ़ोतरी किए जाने की घोषणा के बाद 1 अक्टूबर से DA 50% हो जाएगा. इसका भुगतान चार-चार फीसदी के आधार पर दो किस्तों में किया जाएगा.
लंबे समय से उठाई जा रही थी मांग
सरकार ने DA Hike का ये बड़ा फैसला राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों द्वारा लंबित भत्ते के भुगतान और अन्य सेवा-संबंधी मांगों को लेकर किए गए लंबे समय से जारी विरोध प्रदर्शनों के बाद लिया है. बता दें कि मुख्यमंत्री भगवंत मान (Punjab CM Bhagwant Mann) ने बीते शुक्रवार 18 सितंबर को कर्मचारी और पेंशनभोगी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की थी और इसके बाद ये बड़ा ऐलान किया है.
दो किस्तों में होगा DA हाइक का पेमेंट
पंजाब राज्य मंत्रिस्तरीय सेवा संघ के अध्यक्ष गुरनाम सिंह विर्क ने सरकार के ऐलान के बारे में जानकारी देते हुए बताया है कि महंगाई भत्ते में ये बढ़ोतरी 1 अक्टूबर से लागू (DA Hike From 1st October) की जाएगी. इसका पेमेंट सरकार दो किस्तों में करेगी. इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि सरकार ने कर्मचारी प्रतिनिधियों को भरोसा दिलाया है कि उनके अन्य लंबित मुद्दों पर भी चर्चा होगी.
त्योहारी मौसम में मिला बड़ा तोहफा
सीएम भगवंत मान ने कहा डीए हाइक को लेकर कहा है कि सरकार के इस फैसले से त्योहारी मौसम के दौरान सरकारी कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और उनके परिवारों को अतिरिक्त वित्तीय सहायता मिलेगी. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की वास्तविक मांगों के प्रति प्रतिबद्ध है और लागू नियमों, वित्तीय प्रभावों और कानूनी स्थिति के अनुसार मुद्दों इनकी जांच और चर्चा की जाएगी.
इस मामले पर विवाद अभी भी जारी
हालांकि, यहां बता दें कि कर्मचारियों और पेंशनर्स के 14,191 करोड़ रुपये के बकाया का विवाद अभी भी जारी है. भगवंत मान सरकार की डीए हाइक की घोषणा पहले से चल रहे इस विवाद का समाधान नहीं करती है. कर्मचारी पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के उस निर्देश का पालन करने की मांग कर रहे हैं, जिसमें सरकार को दो सप्ताह के भीतर बकाया राशि का भुगतान करने के लिए कहा गया है.
इस मामले में राज्य सरकार ने तर्क देते हुए आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है और कहा है कि इतने कम समय में इतना बड़ा भुगतान करना आर्थिक रूप से संभव नहीं है.