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IT रिटर्न पर सरकार ने जारी की अधिसूचना, ये है फाइलिंग की नई डेडलाइन

सरकार ने वित्त वर्ष 2019-20 के आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2020 किए जाने की अधिसूचना शुक्रवार को जारी कर दी.

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नई डेडलाइन 31 दिसंबर 2020 है
नई डेडलाइन 31 दिसंबर 2020 है
स्टोरी हाइलाइट्स
  • बदल चुकी है आयकर रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन
  • रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2020
  • पहले भी रिटर्न दाखिल करने की डेडलाइन बढ़ चुकी है

वित्‍त मंत्रालय ने पिछले सप्‍ताह ही वित्तीय वर्ष 2019-20 के आयकर रिटर्न दाखिल करने की डेडलाइन बढ़ाने का ऐलान कर दिया था. अब इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है. इसके साथ ही आधिकारिक तौर पर आयकर रिटर्न दाखिल करने की नई डेडलाइन 31 दिसंबर 2020 हो गई है.
 
क्‍या है अधिसूचना में 

अधिसूचना के मुताबिक व्यक्तिगत आयकरदाता 31 दिसंबर तक अपना आयकर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं. वहीं जो लोग ऑडिट कराने के बाद आयकर रिटर्न दाखिल करते हैं उनके लिए इसकी आखिरी तारीख 31 जनवरी 2021 होगी. हालांकि, अभी इस बात को लेकर अस्पष्टता है कि क्या यह छूट उन कॉरपोरेट करदाताओं के लिए भी उपलब्ध है जिनके टैक्‍स का ऑडिट होता है.  

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आपको बता दें कि कोविड-19 के दौर में करदाताओं को राहत देने के लिए सरकार मई के बाद से बार-बार आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि को आगे खिसका रही है. पहले सरकार ने इसे 31 जुलाई, फिर 30 नवंबर तक बढ़ाया था. अब नई डेडलाइन 31 दिसंबर 2020 है.

39 लाख करदाताओं को र‍िफंड

इस बीच, आयकर विभाग ने हाल ही में बताया है कि चालू वित्त वर्ष में 39 लाख करदाताओं को 1.26 लाख करोड़ रुपये का कर रिफंड जारी किया जा चुका है. कुल कर रिफंड में व्यक्तिगत आयकर रिफंड 34,532 करोड़ रुपये और कॉरपोरेट कर रिफंड 92,376 करोड़ रुपये है. यह आंकड़ा 27 अक्टूबर, 2020 तक का है.

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