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पटना में गर्दनीबाग के अलावा कहीं और धरना-प्रदर्शन पर रोक, प्रदर्शनकारियों के लिए आई एडवाइजरी

पटना जिला प्रशासन ने धरना-प्रदर्शन को लेकर नई एडवाइजरी जारी की है. इसके तहत सभी संगठनों और लोगों को अपनी मांगों के लिए गर्दनीबाग स्थित निर्धारित धरना स्थल पर ही प्रदर्शन करना होगा. अन्य जगहों पर प्रदर्शन करने या निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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पटना में धरना-प्रदर्शन के लिए अब गर्दनीबाग ही निर्धारित स्थल होगा.(Photo-PTI)
पटना में धरना-प्रदर्शन के लिए अब गर्दनीबाग ही निर्धारित स्थल होगा.(Photo-PTI)

पटना में धरना-प्रदर्शन को लेकर जिला प्रशासन ने नई एडवाइजरी जारी की है. इसके तहत अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करने वाले संगठनों और लोगों को गर्दनीबाग स्थित निर्धारित धरना स्थल पर ही प्रदर्शन करना होगा. इसके अलावा किसी अन्य स्थान पर धरना-प्रदर्शन की अनुमति नहीं होगी. निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

पटना के जिलाधिकारी और वरीय पुलिस अधीक्षक ने शनिवार को प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि पिछले कुछ दिनों से शहर में कई संगठन बिना पूर्व सूचना या अनुमति के अलग-अलग जगहों पर धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं. इससे शहर के विभिन्न हिस्सों में यातायात बाधित हो रहा है और आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

प्रशासन के मुताबिक, पटना का गर्दनीबाग इलाका पिछले कई वर्षों से धरना-प्रदर्शन के लिए निर्धारित स्थल है. प्रशासन ने सभी संगठनों से अपनी मांगों को लेकर इसी स्थान पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की अपील की है.

लोगों को होती है दिक्कत

प्रशासन ने बताया कि निर्धारित स्थल के अलावा अन्य जगहों पर प्रदर्शन होने से स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, न्यायालय, सचिवालय और आयोगों के कामकाज में बाधा आती है. इससे व्यापारिक गतिविधियां भी प्रभावित होती हैं. यातायात जाम के कारण बुजुर्गों, बीमार लोगों और स्कूली बच्चों को भी परेशानी होती है. इसके अलावा एंबुलेंस सहित अन्य आपातकालीन सेवाओं  में बाधा आने की आशंका रहती है.

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जिलाधिकारी और वरीय पुलिस अधीक्षक ने सभी संगठनों से सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की है. साथ ही स्पष्ट किया है कि गर्दनीबाग के अलावा किसी अन्य स्थान पर धरना-प्रदर्शन करने या जारी निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
 

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