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एक ऑटो में 19 लोग! नियम पर भारी है सवारी, बस इतने लोगों की है इजाजत

शहरों से छोटे कस्बों तक हर जगह ऑटोरिक्शा मिल जाएंगे. लाखों लोग रोजाना इन पर सफर करते हैं. एक चीज लगभग हर जगह देखने को मिलती है, ऑटो की क्षमता से ज्यादा बैठी सवारियां. ऐसा ही कुछ यूपी के कन्नौज में हुआ है, जहां एक ऑटो में 19 लोग सफर कर रहे थे. अब सवाल है कि एक ऑटो में कितने लोगों को बैठने की परमिशन होती है.

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कन्नौज में एक ऑटोरिक्शा में 19 लोग सफर कर रहे थे. (Photo: ITG)
कन्नौज में एक ऑटोरिक्शा में 19 लोग सफर कर रहे थे. (Photo: ITG)

शहर कोई भी हो, लेकिन ऑटो में लोगों को बैठाने का नियम (गैरकानूनी) लगता है एक जैसा है. एनसीआर के ऑटो हों या फिर किसी छोटे शहर के, नियम से ज्यादा लोग हमेशा ऑटो में बैठे आपको मिल जाएंगे. ऐसा लगता है कि मानों ऑटो के लिए ये नियम भी ऑटोमेटिक चल रहे हैं. 

इसकी चर्चा हाल में एक खबर के आने के बाद शुरू हुई है, जब एक ऑटोरिक्शा से 19 लोगों को बाहर निकाला गया. मामला उत्तर प्रदेश के कन्नौज का है, जहां ट्रैफिक पुलिस ने जब एक ऑटो को रोका, तो सवारियों के उतरने का सिलसिला खत्म ही नहीं हो रहा था. 

जब लोगों को ऑटो से उतारा गया है, तो सवारियों की संख्या 1,2,3,4,5...से होती हुई 19 तक पहुंच गई. इसमें बड़े और बच्चे सभी शामिल थे. पुलिस ने जब ऑटो चालक से इतनी सवारियों को बैठाने की वजह पूछी तो, उसने बताया कि सवारी तो 15 ही हैं, बाकि 4 तो बच्चे हैं. इस घटना के बाद पुलिस ने ऑटो को सीज कर दिया और सभी यात्रियों को दूसरे वाहन से सुरक्षित आगे भेज दिया. 

कितनी सवारी बैठा सकते हैं?

ये तो रहा एक मामला, लेकिन अगर आप अपने शहर की सड़कों पर नजर दौड़ाएंगे, तो पाएंगे कि हर तरफ ऑटो में ज्यादा सवारी भरी हैं. कई बार तो ऑटो चालक तब तक सवारी भरता है, जबकि उसे लगता है कि ऑटो चल सकता है. ऐसे में एक सवाल ये भी है कि भारत में किसी ऑटो में कितने लोगों को बैठाया जा सकता है. 

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आधिकारिक रूप से छोटे ऑटो में 3 लोगों को बैठाया जा सकता है. ड्राइवर सहित इसमें 4 लोगों के बैठने की जगह होती है, लेकिन ऑटो भी कई प्रकार के होते हैं. Piaggio Ape Auto+ जैसे ऑटोरिक्शा में 6 लोगों के बैठने की जगह होती है, जिसमें 5 पैसेंजर और 1 ड्राइवर की जगह होती है. 

यह भी पढ़ें: ऑटो है या अलीबाबा की गुफा? पुलिस ने रोका तो एक-एककर निकले 19 लोग- VIDEO

वहीं पुराने शहरों में एक पॉपुलर ऑटो विक्रम ब्रांड नेम के तहत आता है. इस ऑटो को स्कूटर इंडिया लिमिटेड बनाती थी, जो अब ऑपरेट नहीं कर रही है. इस ऑटो में भी आधिकारिक रूप से 6 लोगों के बैठने की जगह होती थी, लेकिन इन ऑटो को आफ्टर मार्केट में काफी हैवी कस्टमाइज किया जाता था. 

क्या कहते हैं नियम?

रिटायर्ड एडिशनल ट्रांसपोर्ट कमिशनर पीएस सत्यार्थी ने बताया, 'ऑटोरिक्शा 3 सीटर या 5 सीटर (पैसेंजर) सेटअप में आते हैं. इसके बाद बैठने के लिए जो जगह बनाई जाती है, वो गैरकानूनी मॉडिफिकेशन होता है. इस मॉडिफिकेशन को ऑटो खरीदने के बाद कराया जाता है. इसके रोकने के कई तरीके हैं.'

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उन्होंने बताया, 'ऑटोरिक्शा को हर दो साल पर फिटनेस सर्टिफिकेट लेना होता है. अगर वहां पर अथॉरिटी इन मॉडिफिकेशन्स को चेक करें, तो इसे रोकने में मदद मिल सकती है. इसके अलावा ये भी हो सकता है कि फिटनेस के लिए जाते हुए ड्राइवर मॉडिफिकेशन को हटा देते हों.'

पीएस सत्यार्थी ने बताया कि अगर पुलिस, नगर निगम और दूसरी लोकल अथॉरिटीज ऑटोरिक्शा के रूट्स को चिह्नित कर लें, तो बहुत सी समस्याओं को रोका जा सकता है. जरूरत पड़ने पर कुछ रूट्स पर ई-रिक्शा और ऑटोरिक्शा को बैन भी किया जा सकता है. लेकिन इसके लिए सर्वे और प्लानिंग की जरूरत होगी. कुल मिलाकर इन गैरकानूनी मॉडिफिकेशन के लिए अथॉरिटीज का सही तरीके से काम करना जरूरी है.

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