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UP के निवासी... सब्सिडी पर खरीदे रहे ट्रैक्‍टर? तो कितनी रकम चाहिए

अगर आप यूपी के निवासी हैं तो आपको सरकार कृषि यंत्र खरीदने के लिए सब्सिडी देती है. वहीं केंद्र सरकार की ओर से भी 50 फीसदी सब्सिडी दी जाती है. ऐसे में आइए जानते है आपको एक ट्रैक्‍टर खरीदने के लिए कितने पैसे चाहिए.

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बेहद कम दाम पर ट्रैक्‍टर. (Photo: ITG)
बेहद कम दाम पर ट्रैक्‍टर. (Photo: ITG)

खेती के लिए ट्रैक्टर खरीदना चाहते हैं, लेकिन बजट कम पड़ रहा है? अगर आप उत्तर प्रदेश के किसान हैं, तो कम बजट में भी आपके ट्रैक्‍टर खरीदने का सपना पूरा हो सकता है. क्‍योंकि यूपी के सरकारी अनुदान के जरिए कृषि यंत्र खरीदने का मौका मिल रहा है. कुछ योजनाओं में ट्रैक्टर खरीदने पर 1 लाख रुपये तक की मदद मिल सकती है. हालांकि, इसका लाभ हर किसान को अपने आप नहीं मिलेगा. योजना की शर्तें, ट्रैक्टर की क्षमता और उपलब्ध मशीनों की संख्या पर निर्भर करेगा कि आपको सब्सिडी कितनी दी जाएगी? 

कितनी मिल सकती है सब्सिडी? 
उत्तर प्रदेश में उद्यान विभाग की एक योजना के तहत 20 हॉर्स पावर (HP) तक के ट्रैक्टर पर अधिकतम 1 लाख रुपये और पावर टिलर पर 75 हजार रुपये तक की सब्सिडी दी जा सकती है. इस योजना के तहत चार ट्रैक्टर और दो पावर टिलर खरीदा जा सकता है. अब आइए समझते हैं कि एक ट्रैक्‍टर की खरीद के लिए आपको सब्सिडी के बाद कितने रुपये की आवश्‍यकता होगी... 

सब्सिडी के बाद ट्रैक्‍टर खरीदने के लिए कितने पैसे चाहिए? 
मान लीजिए, आप 36 हॉर्स पॉवर का ट्रैक्‍टर 5 लाख रुपये के आसपास का खरीदना चाहते हैं और योजना के तहत आपको 1 लाख रुपये की सब्सिडी मिल जाती है. इस स्थिति में आपको एक ट्रैक्‍टर खरीदने के लिए 4 लाख रुपये की आवश्‍यकता होगी और इसे आप फाइनेंस भी करा सकते हैं, जिसपर बैंक की ओर से कम ब्‍याज पर लोन भी मिल सकता है. 

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कितने ब्‍याज पर मिल सकता है लोन? 
अगर आप बैंक से ट्रैक्‍टर के लिए लोन लेते हैं तो आपको आमतौर पर 7% से 14% सालाना ब्‍याज देना पड़ सकता है. वहीं लोन की रकम 2 लाख रुपये से लेकर 25 लाख रुपये तक मिल सकती है. हालांकि, अगर आप एनबीएसफी से यह लोन लेना चाहते हैं तो आपको 17 से लेकर 25 फीसदी तक का ब्‍याज देना पड़ सकता है. 

क्‍या ट्रैक्‍टर खरीदने के लिए 50% की भी सब्सिडी मिलती है? 
केंद्र की सब-मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन (SMAM) योजना के तहत कृषि मशीनों पर तय नियमों के अनुसार 40% से 50% तक वित्तीय सहायता का प्रावधान है. लेकिन हर ट्रैक्टर पर सीधे 50% छूट मान लेना सही नहीं है. मशीन की कैटेगरी, निर्धारित अधिकतम अनुदान और लाभार्थी की पात्रता के आधार पर सहायता तय होती है.

अब कितनी रकम चाहिए? 
अगर मान लीजिए केंद्र सरकार की ओर से 5 लाख रुपये के ट्रैक्‍टर के लिए 50 फीसदी सब्सिडी दी जाती है तो आपकी ये रकम घटकर 2.5 लाख रुपये हो जाएगी और यूपी सरकार की ओर से एक लाख रुपये की भी सब्सिडी मंजूर हो जाती है तो एक 36 HP के ट्रैक्‍टर को खरीदने के लिए सिर्फ 1.5 लाख रुपये की ही आवश्‍यकता होगी. हालांकि, दोनों तरह की सब्सिडी एक ही किसान को मंजूर होना थोड़ा मुश्किल है. फिर भी अगर किसी को ये लाभ मिलता है तो उसके लिए ये रकम काफी कम हो जाएगी. 

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आवेदन कैसे करें?
उत्तर प्रदेश के किसान कृषि विभाग के आधिकारिक पोर्टल https://agriculture.up.gov.in/ पर जाकर कृषि यंत्रों की बुकिंग और सब्सिडी संबंधी जानकारी देख सकते हैं. ट्रैक्टर की विशेष योजना के लिए जिला उद्यान विभाग से भी संपर्क करना चाहिए. आवेदन के समय आधार कार्ड, बैंक खाते का डिटेल, भूमि संबंधी दस्तावेज और अन्य मांगे गए प्रमाणपत्र तैयार रखें.
 

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