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यूपी: सामूहिक विवाह योजना में अब कन्याओं को सिंदूर भी किया जाएगा दान, जानिए सरकार का पूरा प्लान

उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत शादी करने वाली कन्याओं को उपहार स्वरूप सिंदूरदान भी दिया जाएगा. साथ ही सरकार ने योजना के लाभ के लिए कन्या पक्ष की अधिकतम आय सीमा दो लाख से बढ़ाकर तीन लाख रुपये कर दी है. 

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मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना (फाइल फोटो)
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना (फाइल फोटो)

ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद यूपी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. अब मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत शादी करने वाली कन्याओं को उपहार स्वरूप सिंदूरदान भी दिया जाएगा. साथ ही सरकार ने योजना के लाभ के लिए कन्या पक्ष की अधिकतम आय सीमा दो लाख से बढ़ाकर तीन लाख रुपये कर दी है. 

इसके साथ ही सामूहिक विवाह में प्रति जोड़े मिलने वाली राशि 51 हजार से बढ़ाकर एक लाख रुपये कर दी गई है. इस योजना का लाभ पाने के लिए कन्या के अभिभावक का उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य होगा. 

सामूहिक विवाह योजना में योग्य होने के लिए आयु की पुष्टि हेतु स्कूल का रिकॉर्ड, जन्म प्रमाणपत्र, मतदाता पहचान पत्र, मनरेगा जॉब कार्ड और आधार कार्ड मान्य होंगे. जानकारी के मुताबिक, योजना में निराश्रित कन्या, विधवा महिला की पुत्री, दिव्यांग अभिभावक की पुत्री व दिव्यांग बेटी को प्राथमिकता दी जाएगी. खर्च में पुजारी-मौलवी की दक्षिणा व पारिश्रमिक भी शामिल है.  

शासन द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, अब सामूहिक विवाह योजना के तहत मिलने वाले उपहारों में कन्या को सिंधौरा (सिंदूरदान) भी दिया जाएगा. जिलास्तर पर डीएम की निगरानी में समाज कल्याण अधिकारी सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन कराएंगे. 

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प्राप्त जानकारी के अनुसार, सामूहिक विवाह में शामिल कन्या के खाते में 60 हजार रुपये डीबीटी के माध्यम से भेजे जाएंगे, 25 हजार रुपये मूल्य की वैवाहिक उपहार सामग्री दी जाएगी और प्रति जोड़ा 15 हजार रुपये आयोजन पर खर्च होगा.  

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