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प्रयागराज कोर्ट का बड़ा फैसला... माफिया अतीक अहमद का बेटा अली जेल में ही रहेगा, जमानत अर्जी खारिज

माफिया अतीक अहमद के बेटे अली अहमद को राहत नहीं मिली है. सेशन कोर्ट ने झांसी जेल में बंद अली की जमानत अर्जी खारिज कर दी है. अली अहमद पर एक बिल्डर से 5 करोड़ की रंगदारी मांगने और जमीन अपने नाम कराने का दबाव बनाने का गंभीर आरोप है. अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए फिलहाल उसे जेल में ही रहने का आदेश दिया है.

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जेल में ही रहेगा अतीक अहमद का बेटा. (File Photo: ITG)
जेल में ही रहेगा अतीक अहमद का बेटा. (File Photo: ITG)

माफिया अतीक अहमद का बेटा अली अहमद अभी जेल से बाहर नहीं आ सकेगा. प्रयागराज की सेशन कोर्ट ने झांसी जेल में बंद अली अहमद की जमानत अर्जी खारिज कर दी है. मामला बिल्डर से 5 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने और जमीन अपने नाम कराने के दबाव से जुड़ा हुआ है.

यह मामला 26 अप्रैल 2023 को सामने आया था, जब चकिया निवासी प्रॉपर्टी डीलर मोहम्मद मुस्लिम ने धूमनगंज थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी. एफआईआर में अतीक अहमद के बेटों उमर अहमद और अली अहमद समेत छह लोगों के नाम थे, इनमें असद कालिया, ऐहतेशाम, करीम और एक अन्य शामिल थे.

शिकायत के अनुसार, बिल्डर को चकिया चौराहे से जबरन गाड़ी में बैठाकर अतीक अहमद के चकिया स्थित दफ्तर ले जाया गया था. वहां बंद कमरे में उसकी बेरहमी से पिटाई की गई और धूमनगंज के देवघाट इलाके की एक जमीन उमर और अली अहमद के नाम करने का दबाव बनाया गया. बिल्डर किसी तरह वहां से जान बचाकर भाग निकला, लेकिन बाद में उसे धमकी दी गई और उसे 1 करोड़ 20 लाख रुपये अतीक के करीबी असद कालिया को देने पड़े.

यह भी पढ़ें: 'अब और न सताया जाए, बचा लो...', झांसी जेल शिफ्ट किए जाने पर CM योगी से अतीक अहमद के बेटे ने लगाई गुहार

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जांच के बाद पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया. इस मामले में अली अहमद को गिरफ्तार कर झांसी जेल भेजा गया था. उसने जमानत के लिए प्रयागराज की सेशन कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी, लेकिन अदालत ने मामले की गंभीरता और पीड़ित के बयानों के आधार पर उसकी अर्जी खारिज कर दी. आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोप अत्यंत गंभीर हैं. अदालत के इस निर्णय के बाद अब अली अहमद को फिलहाल झांसी जेल में ही रहना होगा.

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