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राम मंदिर में 105 बार हुई चढ़ावे की चोरी! CCTV से खुला राज, SIT ने SC को क्या-क्या बताया?

अयोध्या राम मंदिर दान मामले की जांच कर रही SIT ने सुप्रीम कोर्ट को अहम जानकारी दी है. SIT के मुताबिक CCTV फुटेज की जांच में दान गिनती वाले कमरे से बिना अनुमति पैसे हटाने या छिपाने की 105 घटनाएं सामने आईं.

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राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की रिपोर्ट एसआईटी 25 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगी. (Photo; ITG)
राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की रिपोर्ट एसआईटी 25 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगी. (Photo; ITG)

अयोध्या के राम मंदिर में दान की रकम और कीमती सामान में कथित गड़बड़ी के मामले में SIT ने सुप्रीम कोर्ट को अपनी जांच की अहम जानकारी दी है. SIT की रिपोर्ट के मुताबिक CCTV फुटेज की जांच में दान की रकम की गिनती वाले कमरे से बिना अनुमति पैसे हटाने या छिपाने की 105 घटनाएं सामने आई हैं. इस मामले में अब तक 173 गवाहों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं. SIT ने कहा है कि 25 सितंबर तक मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी जाएगी.

चांदी की इंटों और चरण पादुका में नहीं मिली गड़बड़ी
SIT की जांच में 86 ऐसे कीमती सामान भी सामने आए हैं, जिन्हें कथित तौर पर बिना रसीद के दान किया गया था. वहीं TCS सॉफ्टवेयर के जरिए 803 कीमती सामानों के लिए बनाई गई रसीदों की पुष्टि की गई है. ट्रस्ट के रिकॉर्ड और SBI लॉकर में रखे कीमती सामानों की भौतिक जांच भी की गई है.

जांच एजेंसी ने दान में मिली चांदी को लेकर भी जानकारी दी है. SIT के मुताबिक 200 किलोग्राम चांदी की ईंटों, 38.288 किलोग्राम चांदी, चांदी का हार, चरण पादुका और रामचरितमानस जैसे दान से जुड़ी मीडिया रिपोर्टों की जांच की गई. लोगों से पूछताछ और उपलब्ध रिकॉर्ड की पड़ताल के बाद इन दानों में किसी तरह की गड़बड़ी नहीं मिली.

सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉर्ड किया एसआईटी की रिपोर्ट
SIT ने यह भी बताया कि ट्रस्ट ने 944.411 किलोग्राम सफेद धातु, जिसे चांदी माना जा रहा है, को सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के पास पिघलाने के लिए भेजा है. इस प्रक्रिया से जुड़े रिकॉर्ड की भी SIT ने जांच की है. सुप्रीम कोर्ट ने SIT की रिपोर्ट को रिकॉर्ड पर लिया है. जांच के दौरान कुछ आरोपियों की पहचान भी की गई है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि कथित गड़बड़ी कितनी बार और किस तरह की गई.

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SIT की रिपोर्ट में CCTV फुटेज, रसीदों, ट्रस्ट के रिकॉर्ड, बैंक लॉकर और कीमती सामान की भौतिक जांच को आधार बनाया गया है. अब मामले में प्रस्तावित चार्जशीट 25 सितंबर तक दाखिल किए जाने की बात कही गई है.

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