महाराष्ट्र में फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) की कार्रवाई तेज से हो रही है. FDA प्रमुख तुकाराम मुंढे की टीम ने महाराष्ट्र के संभाजीनगर में शहनूर मियां दरगाह परिसर से करीब 4,765 किलो ‘मावा जैसा’ मिठाई उत्पाद जब्त किया है. इसकी अनुमानित कीमत 7.67 लाख रुपये बताई गई है. त्योहारों के दौरान यह बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है.
FDA ने सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की. विभाग ने बताया कि इस खेप को भेजने वाले सप्लायर और इसे मंगाने वालों को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा. त्योहारों को देखते हुए शहर और आसपास के इलाकों में मिठाई की दुकानों पर निरीक्षण बढ़ाया जाएगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी गई है.
विभाग के संयुक्त आयुक्त श्रीकांत करकाडे ने बताया कि जब्त उत्पाद शुद्ध मावा यानी खोया नहीं था, बल्कि पाम ऑयल, वनस्पति और चीनी के मिश्रण से तैयार किया गया विकल्प था. उनके मुताबिक कुछ मिठाई निर्माता और विक्रेता कम लागत में मिठाइयां तैयार कर उन्हें असली मावा से बनी मिठाई के तौर पर बेचते हैं, जिससे ग्राहकों को गुमराह किया जाता है.
अस्पताल कैंटीन के बाद बड़ी कार्रवाई
यह कार्रवाई मुंबई के नायर अस्पताल की कैंटीन और कोलाबा के ओलंपिया कॉफी हाउस पर FDA की कार्रवाई के करीब एक सप्ताह बाद हुई है. ओलंपिया कॉफी हाउस में खाद्य भंडारण क्षेत्र में यूरिनल, फर्श पर सीधे खाद्य पदार्थ रखने, गंदे पानी के इस्तेमाल, कॉकरोच और मक्खियों की मौजूदगी, रेफ्रिजरेटर में मांस और खून के अवशेष तथा कच्चे शाकाहारी और मांसाहारी खाद्य पदार्थों को अलग नहीं रखने जैसी खामियां मिली थीं.
FDA ने बताया कि चेंबूर की M/s Blink Commerce Private Limited, घाटकोपर की M/s Vishwas Sweets and Snacks, M/s A-1 General & Dry Fruits और वर्ली की M/s Milan Punjab के लाइसेंस भी खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन के कारण रद्द किए गए हैं. पुणे के चार और नागपुर के दो रेस्टोरेंट के लाइसेंस भी निलंबित किए गए हैं. FDA ने बताया कि गणेश पूजा अभियान के तहत राज्यभर में 2,813 किलो दूध और डेयरी उत्पाद भी जब्त किए गए, जिनकी कीमत 7,38,230 रुपये थी. विभाग ने कहा कि यह कार्रवाई त्योहारी सीजन से पहले खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान का हिस्सा है.