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मेरठ: साल 2013 में हुई युवक की हत्या, पत्नी समेत चार लोगों को आजीवन कारावास की सजा

मेरठ की अदालत ने 2013 की एक हत्या के मामले में मृतक की पत्नी समेत चार लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. मृतक की गुमशुदगी के बाद उसकी मां ने बहू पर शक जताया था. बाद में उसका शव नहर से मिला और जांच में चारों आरोपी दोषी पाए गए.

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युवक की हत्या मामले में पत्नी समेत चार लोगों को आजीवन कारावास की सजा (Photo: Representative photo)
युवक की हत्या मामले में पत्नी समेत चार लोगों को आजीवन कारावास की सजा (Photo: Representative photo)

उत्तर प्रदेश में मेरठ की एक अदालत ने सोमवार को एक व्यक्ति की हत्या के मामले में मृतक की पत्नी समेत चार लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. अपर जिला न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट) मेरठ ने 2013 में हुई देवेंद्र कुमार की हत्या के मामले में रजनी, गौरव शर्मा, वीनू कुम्हार और विपिन त्यागी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई.

2013 के हत्या मामले में अब आया फैसला

सरकारी वकील सचिन मोहन के अनुसार, साल 2013 में रामवती देवी ने ब्रह्मपुरी थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि दिल्ली रोड स्थित मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में कार्यरत उनका बेटा देवेंद्र कुमार 23 फरवरी को ड्यूटी के बाद घर नहीं लौटा. काफी तलाश के बाद भी जब उसका पता नहीं चला, तो उन्होंने अपनी बहू रजनी की भूमिका पर संदेह जताते हुए शिकायत दर्ज कराई.

चौदह दिन बाद नहर में मिला था शव

एफआईआर दर्ज होने के चौदह दिन बाद, देवेंद्र का शव एक नहर से बरामद हुआ. जांच के दौरान चारों आरोपियों के नाम प्रकाश में आए और उनके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया. अब जाकर मामले पर फैसला आया है और  मृतक की पत्नी समेत चार लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है.

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