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गाजियाबाद पुलिस चौकी में ब्लास्ट मामले में FIR दर्ज, NIA ने भी शुरू की जांच

गाजियाबाद की वसुंधरा पुलिस चौकी में 6 नवंबर की रात हुए धमाके के मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है. पुलिसकर्मी की शिकायत पर एक्सप्लोसिव एक्ट, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान और BNS की धाराओं में केस दर्ज हुआ है. धमाके से कमरों की दीवारों में दरारें आईं और शीशे टूट गए. NIA की टीम भी जांच के लिए पहुंची.

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6 नवंबर की रात 10:50 बजे हुआ था जोरदार धमाका.(Photo-ITG)
6 नवंबर की रात 10:50 बजे हुआ था जोरदार धमाका.(Photo-ITG)

उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में वसुंधरा पुलिस चौकी के पिछले हिस्से में हुए जोरदार धमाके के मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है. इस मामले में एक्सप्लोसिव एक्ट, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की अलग-अलग धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है. शनिवार को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की टीम भी घटनास्थल पर पहुंची और जांच की.

पुलिस के मुताबिक, वसुंधरा चौकी में तैनात एक पुलिसकर्मी की शिकायत पर यह एफआईआर दर्ज की गई है. शिकायत में बताया गया है कि 6 नवंबर की रात करीब 10:50 बजे चौकी के पिछले हिस्से में जोरदार धमाका हुआ था. विस्फोट की आवाज के बाद पुलिस चौकी में अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

यह भी पढ़ें: गाजियाबाद पुलिस चौकी के अंदर धमाका, 'तहरीक-उल-मुजाहिदीन हिंदुस्तान' ने ली जिम्मेदारी

धमाके की वजह से चौकी के कमरों की दीवारों में दरारें पड़ गईं. इसके अलावा वाशरूम और अन्य कमरों की खिड़कियों के शीशे टूट गए. कमरों में रखा सामान भी क्षतिग्रस्त हो गया. घटना में हुए नुकसान को लेकर पुलिस ने सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से संबंधित धाराएं भी लगाई हैं.

NIA की टीम ने मौके पर पहुंचकर की जांच

मामले की गंभीरता को देखते हुए राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की टीम भी शनिवार को वसुंधरा पुलिस चौकी पहुंची. टीम ने घटनास्थल का जायजा लिया और धमाके से जुड़े तथ्यों की जांच की. फिलहाल विस्फोट के कारणों और इसमें इस्तेमाल सामग्री को लेकर जांच जारी है.

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पुलिसकर्मी की शिकायत के आधार पर दर्ज एफआईआर में एक्सप्लोसिव एक्ट और BNS की विभिन्न धाराएं शामिल की गई हैं. जांच एजेंसियां धमाके से जुड़े सभी पहलुओं की पड़ताल कर रही हैं.

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