Uttar Pradesh News: भदोही जिले के ज्ञानपुर से पूर्व बाहुबली विधायक विजय मिश्रा को संदेह का लाभ देते हुए न्यायालय ने आबकारी अधिनियम, जालसाजी सही अन्य आरोपों में दोषमुक्त कर दिया है. हालांकि, विजय मिश्रा को अन्य आपराधिक मामलों में कोई राहत नहीं मिली है. वह अभी जेल की सजा काट रहा है.
शासकीय अधिवक्ता प्रवेश तिवारी ने बताया कि अप्रैल 2020 में औराई कोतवाली क्षेत्र में एक शराब का जखीरा पकड़ा गया था. इस मामले में आबकारी अधिनियम, जालसाजी का पूर्व विधायक विजय मिश्रा सहित चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था. 9 महीने बाद पुलिस ने मामले में चार्जशीट दाखिल किया. अब इस मामले में न्यायालय में सुनवाई के दौरान कोई स्वतंत्र गवाह न होने के चलते आरोप साबित नहीं हो सका. इसके कारण एमपी एमएलए कोर्ट ने पूर्व विधायक विजय मिश्रा को दोषमुक्त कर दिया.
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गौरतलब हो कि विजय मिश्रा ज्ञानपुर विधानसभा से लगातार तीन बार समाजवादी पार्टी और चौथे बार निषाद पार्टी से विधायक निर्वाचित थे. वर्तमान में गायिका से दुष्कर्म, रिश्तेदार की संपत्ति हड़पने सहित कई मामलों में जेल की सजा काट रहा है और आगरा केंद्रीय कारागार में बंद है. विजय मिश्रा के खिलाफ 60 से अधिक अपराधिक मामले दर्ज हैं.
फिलहाल आगरा जेल में बंद
विजय मिश्रा के खिलाफ विभिन्न आपराधिक मामलों में कार्रवाई होती रही है. गैंगस्टर एक्ट के तहत परिवार की करीब सवा दो अरब रुपये की संपत्तियां कुर्क की जा चुकी हैं. फिलहाल वह एक गायिका से दुष्कर्म समेत अन्य मामलों में आगरा जेल में बंद है. करीब पांच मामलों में सजा सुनाई जा चुकी है.