पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन स्थित वहां के सु्प्रीम कोर्ट ने अबू सलेम के प्रत्यर्पण संधि पर सुनवाई करते हुए फैसला दिया है कि भारत ने सलेम के प्रत्यर्पण संधि की अवहेलना की है.
यह फैसला पुर्तगाल के ही निचली अदालत के उस फैसले पर आया है जिसमें यह कहा गया था कि भारत ने अबू सलेम प्रत्यर्पण संधि का उल्लंघन किया था, जिसे पुर्तगाल सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है.
इस फैसले के बाद सीबीआई सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था के विरोध में पुर्तगाल की ही संवैधानिक अदालत से संपर्क करेगी.
सीबीआई के प्रवक्ता ने कहा कि भारत में सलेम के मामले की सुनवाई में किसी अप्रत्यक्ष परिणाम की उम्मीद नहीं है.